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अपनी बेटी के दुष्कर्म के आरोपी पिता के बाद मां भी गिरफ्तार, दोनों जेल भेजे
Updated Wed, 23 May 2018 01:52 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
महिला थाना पुलिस ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म करने और 17 साल की बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में पिता के बाद सहयोग करने के आरोप में मां को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।
महिला थाने की एसआई सुनीता देवी की टीम ने दंपति को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रशासन की एक टीम एक गांव के स्कूल में छात्राओं को गुड टच-बैड टच के लिए जागरूक करने गई थी। तब सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की एक छात्रा ने बताया था कि उसका पिता उसके साथ पहली कक्षा से दुष्कर्म करता आ रहा है। यही नहीं उसकी 17 वर्षीय बड़ी बहन से छेड़छाड़ करता है। तब दोनों नाबालिग लड़कियों की काउंसिलिंग कर उनके बयान दर्ज कर दुष्कर्म, छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उनके पिता को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मंगलवार को सहयोग करने की आरोपी उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया।
पोक्सो एक्ट के तहत मां की गिरफ्तारी
दरअसल बेटी के साथ दुष्कर्म करने की जानकारी बच्ची ने अपनी मां को दी थी। महिला बाल संरक्षण एवं पुलिस की टीम ने जांच में मां को दोषी माना था। पोक्सो एक्ट के भाग 21 के तहत बच्चा यौन शोषण की जानकारी किसी शिक्षक, अभिभावक या अन्य को देता है तो उसे यह जानकारी पुलिस को देनी होती है। ऐसा न करने पर वह व्यक्ति भी आरोपी बन सकता है। इसी एक्ट के तहत बच्ची की मां को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पीड़िता बच्ची की मां के अलावा कुछ अन्य रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी थी। इसको लेकर परिवार को लोगों ने कई बार समझाया भी गया था। ऐसे में यह सब परिजन भी गिरफ्तार हो सकते हैैं।
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हिसार।
महिला थाना पुलिस ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म करने और 17 साल की बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में पिता के बाद सहयोग करने के आरोप में मां को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।
महिला थाने की एसआई सुनीता देवी की टीम ने दंपति को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रशासन की एक टीम एक गांव के स्कूल में छात्राओं को गुड टच-बैड टच के लिए जागरूक करने गई थी। तब सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की एक छात्रा ने बताया था कि उसका पिता उसके साथ पहली कक्षा से दुष्कर्म करता आ रहा है। यही नहीं उसकी 17 वर्षीय बड़ी बहन से छेड़छाड़ करता है। तब दोनों नाबालिग लड़कियों की काउंसिलिंग कर उनके बयान दर्ज कर दुष्कर्म, छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उनके पिता को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मंगलवार को सहयोग करने की आरोपी उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया।
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पोक्सो एक्ट के तहत मां की गिरफ्तारी
दरअसल बेटी के साथ दुष्कर्म करने की जानकारी बच्ची ने अपनी मां को दी थी। महिला बाल संरक्षण एवं पुलिस की टीम ने जांच में मां को दोषी माना था। पोक्सो एक्ट के भाग 21 के तहत बच्चा यौन शोषण की जानकारी किसी शिक्षक, अभिभावक या अन्य को देता है तो उसे यह जानकारी पुलिस को देनी होती है। ऐसा न करने पर वह व्यक्ति भी आरोपी बन सकता है। इसी एक्ट के तहत बच्ची की मां को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पीड़िता बच्ची की मां के अलावा कुछ अन्य रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी थी। इसको लेकर परिवार को लोगों ने कई बार समझाया भी गया था। ऐसे में यह सब परिजन भी गिरफ्तार हो सकते हैैं।
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