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हिसार में 1.40 करोड़ की पुरानी करंसी के साथ 5 सौदागर पकड़े
Updated Sat, 15 Sep 2018 12:47 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। सीआईए पुलिस की टीम ने छापेमारी में एक करोड़ 43 लाख की पुरानी करेंसी को जब्त किया है। सीआईए टीम ने इस मामले में आजाद नगर की नवदीप कॉलोनी में एक घर से छापेमारी करके तीन मुख्य आरोपियों सहित पांच नोट सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक करोड़ 43 लाख रुपये के पुराने बंद हो चुके 500 व 1000 के नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोहतक के गिरावड़ गांव का सुनील, सुनील का चचेरा भाई सुरेंद्र, समर गोपालपुर (रोहतक) का प्रवीन, दिल्ली के विकासपुरी का गुर इकबाल व नवदीप कॉलोनी निवासी नरेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम मामले की तह तक जाने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
मामले के अनुसार सूचना के आधार पर सीआईए टीम ने आजाद नगर की नवदीप कॉलोनी के एक घर में दोपहर को छापेमारी करके एक करोड़ 43 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रोहतक के गिरावड़ निवासी सुनील ने बताया कि उनकी एक प्लॉट को खरीदने को लेकर दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले गुर इकबाल से मुलाकात हुई। बातचीत में उसने बताया कि उसके पास कुछ पुरानी करेंसी है, जिसको वह कम कीमत में बेचने को तैयार है। इसके बाद उन दोनों में पुरानी करेंसी खरीदने को लेकर डील हो गई। उन दोनों के बीच 1.43 करोड़ की पुुरानी करेंसी के बदले साढ़े सात लाख रुपये के नए नोट देने की बात तय हुई। इस सौदे मेें उसने अपने दोस्त प्रवीन को भी शामिल किया। इसके बाद उन्होंने सौदे के लिए गुर इकबाल को अपने मामा नरेश पहलवान के घर हिसार बुुला लिया। जब उनके बीच सौदा हो रहा था तभी पुलिस ने छापेेमारी करके मौके से एक करोड़ 43 लाख की करेंसी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों केे खिलाफ करेंसी एक्ट अधिनियम व आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया।
बरामद राशि का पांच गुणा जुर्माना और आपराधिक केस होगा दर्ज
नोटबंदी के बाद पुराने नोट को करेंसी के समानांतर चलाने से रोकने के लिए सरकार ने कानून लागू किया था। इसको द स्पेशिफाइड बैैंक नोट-2017 के अनुसार देनदारी दायित्व समाप्ति कानून का नाम दिया गया। इस कानून के अनुसार अगर किसी के पास बंद करेंसी के 10 नोट से ज्यादा पुुराने नोट पाए जातेे हैं तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये या बरामद राशि का पांच गुणा में जो ज्यादा होगा, उसका जुर्माना किया जाएगा। राशि भुगतान के लिए आरोपी की संपत्ति केस के साथ अटैच की जाएगी। इसके अलावा आरोपी पर आपराधिक केस भी चलाया जाएगा। इस केस में आरोपियों से 1.43 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। इस तरह नियम के अनुसार उनसे 7 करोड़ 15 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले जाएंगे।
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हिसार। सीआईए पुलिस की टीम ने छापेमारी में एक करोड़ 43 लाख की पुरानी करेंसी को जब्त किया है। सीआईए टीम ने इस मामले में आजाद नगर की नवदीप कॉलोनी में एक घर से छापेमारी करके तीन मुख्य आरोपियों सहित पांच नोट सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक करोड़ 43 लाख रुपये के पुराने बंद हो चुके 500 व 1000 के नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोहतक के गिरावड़ गांव का सुनील, सुनील का चचेरा भाई सुरेंद्र, समर गोपालपुर (रोहतक) का प्रवीन, दिल्ली के विकासपुरी का गुर इकबाल व नवदीप कॉलोनी निवासी नरेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम मामले की तह तक जाने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
मामले के अनुसार सूचना के आधार पर सीआईए टीम ने आजाद नगर की नवदीप कॉलोनी के एक घर में दोपहर को छापेमारी करके एक करोड़ 43 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रोहतक के गिरावड़ निवासी सुनील ने बताया कि उनकी एक प्लॉट को खरीदने को लेकर दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले गुर इकबाल से मुलाकात हुई। बातचीत में उसने बताया कि उसके पास कुछ पुरानी करेंसी है, जिसको वह कम कीमत में बेचने को तैयार है। इसके बाद उन दोनों में पुरानी करेंसी खरीदने को लेकर डील हो गई। उन दोनों के बीच 1.43 करोड़ की पुुरानी करेंसी के बदले साढ़े सात लाख रुपये के नए नोट देने की बात तय हुई। इस सौदे मेें उसने अपने दोस्त प्रवीन को भी शामिल किया। इसके बाद उन्होंने सौदे के लिए गुर इकबाल को अपने मामा नरेश पहलवान के घर हिसार बुुला लिया। जब उनके बीच सौदा हो रहा था तभी पुलिस ने छापेेमारी करके मौके से एक करोड़ 43 लाख की करेंसी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों केे खिलाफ करेंसी एक्ट अधिनियम व आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया।
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बरामद राशि का पांच गुणा जुर्माना और आपराधिक केस होगा दर्ज
नोटबंदी के बाद पुराने नोट को करेंसी के समानांतर चलाने से रोकने के लिए सरकार ने कानून लागू किया था। इसको द स्पेशिफाइड बैैंक नोट-2017 के अनुसार देनदारी दायित्व समाप्ति कानून का नाम दिया गया। इस कानून के अनुसार अगर किसी के पास बंद करेंसी के 10 नोट से ज्यादा पुुराने नोट पाए जातेे हैं तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये या बरामद राशि का पांच गुणा में जो ज्यादा होगा, उसका जुर्माना किया जाएगा। राशि भुगतान के लिए आरोपी की संपत्ति केस के साथ अटैच की जाएगी। इसके अलावा आरोपी पर आपराधिक केस भी चलाया जाएगा। इस केस में आरोपियों से 1.43 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। इस तरह नियम के अनुसार उनसे 7 करोड़ 15 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले जाएंगे।
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