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हांसी-10

Thu, 29 Nov 2018 12:51 AM IST
Updated Thu, 29 Nov 2018 12:51 AM IST
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हांसी-10
अमर उजाला ब्यूरो
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हांसी। भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण मामले में हिसार की अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत ने शिकायतकर्ता राजेश की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हांसी थाना सदर के प्रभारी को शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने व जांच करने के आदेश दिए हैं।
अदालत को दी अपनी शिकायत में राजेश ने बताया कि वह गांव भाटला में बिजली की दुकान कर बिजली के उपकरणों को रिपेयर करने का काम करता है। सामाजिक बहिष्कार से पहले गांव के एक व्यक्ति ने उसकी दुकान पर छत का पंखा ठीक करने के लिए दिया था। राजेश का आरोप है कि सामाजिक बहिष्कार की घोषणा होने के बाद उक्त व्यक्ति के पुत्र ने उसे फोन पर कहा कि तुम्हारी सामाजिक बंदी हो गई है, इसलिए हम दुकान पर पंखा लेने के लिए नहीं आ सकते। इसलिए यह पंखा जोहड़ पर दे जाओ, जिस पर राजेश ने कहा कि अगर पंखा लेना है तो दुकान पर आना पड़ेगा जिस पर उन्होंने दुकान पर आने से मना कर दिया। तथा सामाजिक बहिष्कार का हवाला देते हुए कहा कि अगर हम तुम्हारी दुकान पर आए तो हमारे ऊपर 11000 का जुर्माना लग जाएगा।
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यह बातचीत राजेश के फोन में रिकॉर्ड हो गई जिसके बाद राजेश ने दिसंबर 2017 में यह शिकायत हांसी की तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गोदारा व हिसार के माननीय सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल को दी। कोई कार्रवाई न होने पर राजेश ने हिसार की विशेष अदालत में एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत शिकायत दी जिस पर अदालत ने गांव भाटला के सरपंच प्रतिनिधि सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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