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गांव के दो लोगों ने की थी सीएम विंडों में शिकायत
Updated Fri, 05 Jan 2018 01:01 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
रायपुर गांव के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश सैनी पर 14 लाख 18 हजार 332 रुपये के गबन मामले में बीडीपीओ की जांच में दोषी पाया है। बीडीपीओ ने मामले की शिकायत सदर थाना पुलिस को देकर गबन का मामला दर्ज कराया है। सीएम विंडो में की गई शिकायत पर जांच की गई थी। गांव के ही दो लोगों ने पूर्व सरपंच के खिलाफ सीएम विंडो में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता गांव रायपुर ढाणी निवासी राधेश्याम और किशन लाल ने आरोप लगाए थे कि गांव के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश सैनी ने पंचायती फंड का नुकसान किया है। उन्होंने लाखों रुपये का कई विकास कार्यों में गबन कर लिया। सीएम विंडो में दी शिकायत पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने रिटायर्ड बीडीपीओ ओमप्रकाश को मामले की जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट बीडीपीओ ने अधिकारियों को 29 नवंबर 2017 को सौंप दी। जांच रिपोर्ट में रिटायर्ड अधिकारी ने लिख दिया कि प्रथम दृष्ट्या में पूर्व सरपंच दोषी है। रिपोर्ट में लिखा कि पूर्व सरपंच ने ग्राम पंचायत को 14 लाख 18 हजार 332 रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है। हिसार वन के बीडीपीओ की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामले में पूर्व सरपंच के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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हिसार।
रायपुर गांव के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश सैनी पर 14 लाख 18 हजार 332 रुपये के गबन मामले में बीडीपीओ की जांच में दोषी पाया है। बीडीपीओ ने मामले की शिकायत सदर थाना पुलिस को देकर गबन का मामला दर्ज कराया है। सीएम विंडो में की गई शिकायत पर जांच की गई थी। गांव के ही दो लोगों ने पूर्व सरपंच के खिलाफ सीएम विंडो में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता गांव रायपुर ढाणी निवासी राधेश्याम और किशन लाल ने आरोप लगाए थे कि गांव के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश सैनी ने पंचायती फंड का नुकसान किया है। उन्होंने लाखों रुपये का कई विकास कार्यों में गबन कर लिया। सीएम विंडो में दी शिकायत पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने रिटायर्ड बीडीपीओ ओमप्रकाश को मामले की जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट बीडीपीओ ने अधिकारियों को 29 नवंबर 2017 को सौंप दी। जांच रिपोर्ट में रिटायर्ड अधिकारी ने लिख दिया कि प्रथम दृष्ट्या में पूर्व सरपंच दोषी है। रिपोर्ट में लिखा कि पूर्व सरपंच ने ग्राम पंचायत को 14 लाख 18 हजार 332 रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है। हिसार वन के बीडीपीओ की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामले में पूर्व सरपंच के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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