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Hisar News: घर में घुसकर ईंट से हमला करने के दोषी को 2 साल की सजा
Tue, 17 Mar 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Tue, 17 Mar 2026 01:45 AM IST
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हिसार। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने शहर की एक कॉलोनी में घर में घुसकर हमला करने के मामले में दोषी अभिषेक को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अभिषेक को 8 हजार का जुर्माना लगाया है। महिला की शिकायत पर साल 2024 में केस दर्ज किया गया था।
महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी मां के साथ शहर की एक कॉलोनी में काम के लिए जाती थी। पिछले तीन-चार दिनों से रास्ते में अभिषेक नाम का युवक उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। इस बारे में उसने अपने भाई और मां को बताया। 5 जुलाई 2024 को महिला के परिवार के सदस्य आरोपी को समझाने उसके घर गए थे। उस समय परिवार वालों ने युवक को समझाने का भरोसा दिया लेकिन कुछ देर बाद ही वह अपने दो साथियों के साथ महिला के घर पहुंच गया और झगड़ा करने लगा। आरोप है कि इस दौरान एक युवक ने महिला के भांजे के सिर में ईंट मार दी जिससे वह घायल हो गया। साथ ही घर में तोड़फोड़ भी की गई।
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महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी मां के साथ शहर की एक कॉलोनी में काम के लिए जाती थी। पिछले तीन-चार दिनों से रास्ते में अभिषेक नाम का युवक उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। इस बारे में उसने अपने भाई और मां को बताया। 5 जुलाई 2024 को महिला के परिवार के सदस्य आरोपी को समझाने उसके घर गए थे। उस समय परिवार वालों ने युवक को समझाने का भरोसा दिया लेकिन कुछ देर बाद ही वह अपने दो साथियों के साथ महिला के घर पहुंच गया और झगड़ा करने लगा। आरोप है कि इस दौरान एक युवक ने महिला के भांजे के सिर में ईंट मार दी जिससे वह घायल हो गया। साथ ही घर में तोड़फोड़ भी की गई।
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