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Hisar News: हिसार के सुखदा अस्पताल पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया 2.57 लाख रुपये का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Apr 2025 12:01 AM IST
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Consumer Commission imposed a fine of Rs 2.57 lakh on Sukhda Hospital of Hisar
कैथल। जिला उपभोक्ता आयोग ने हिसार के सुखदा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को मरीज को सुविधाएं न देने पर 2,57,320 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने अस्पताल की सहयोग एंबुलेंस सेवा को भी 18 हजार रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। यह राशि 45 दिन के अंदर लौटानी होगी। इस बारे में वकील अशोक गौतम ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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गौतम ने शिकायत में बताया कि सितंबर 2020 में उनकी तबीयत खराब थी। इसके लिए वे सुखदा मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल हिसार गए। डॉक्टरों ने कहा, हालत गंभीर है, इसलिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। अशोक गौतम के कोविड सहित कई प्रकार के टेस्ट भी करवाए। कुछ समय बाद अस्पताल स्टाफ ने कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए मेदांता अस्पताल गुरुग्राम ले जाएं, हम वहां फोन कर देंगे। इस पर गौतम के परिजनों ने कहा कि उन्हें मुलाना अस्पताल अंबाला रेफर किया जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। बहुत कहने के बाद सुखदा अस्पताल ने उनसे 67,920 रुपये लेकर गौतम को डिस्चार्ज कर दिया। इसके अलावा एंबुलेंस के 33 हजार और डॉक्टर की फीस के 6500 रुपये भी लिए। अस्पताल ने पीपी किट के नाम पर 4400 रुपये लिए। आरोप है कि अंबाला जाकर गौतम को पता चला कि सुखदा अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में सुविधा नहीं देते और दूसरे अस्पताल रेफर करते हैं। जब अशोक गौतम ने सुखदा हॉस्पिटल प्रबंधन से रुपये वापस मांगे तो इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य हरीशा मेहता और सुनील मोहन त्रिखा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाया और अस्पताल के एमडी को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को 2,57, 320 रुपये ब्याज सहित 45 दिन में लौटाए।
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