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Haryana: हिसार में आरडी सिटी सेंटर में नियमों के खिलाफ बने निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई, दुकानें और बार सील

Tue, 24 Dec 2024 12:43 PM IST
नवीन दलाल माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Tue, 24 Dec 2024 12:43 PM IST
सार

अनुराग मल्होत्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि आरडी सिटी सेंटर के निर्माण में नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। नक्शा धोखाधड़ी से पास कराया गया, और इमारत में आपातकालीन निकास की सुविधा भी नहीं है।

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Construction done against rules in RD City Center in Hisar, action taken by Municipal Corporation
हिसार रेलवे रोड स्थित आरडी सिटी सेंटर - फोटो : संवाद

विस्तार

हिसार रेलवे रोड स्थित आरडी सिटी सेंटर में नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण पर नगर निगम ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई की। हाईकोर्ट के आदेशों के तहत नगर निगम की टीम ने बेसमेंट में बनी चार दुकानों और चौथी मंजिल की छत पर अवैध रूप से संचालित बार को सील कर दिया।

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नगर निगम की टीम ने सुबह कार्रवाई शुरू की और अवैध निर्माण को सील कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को 31 दिसंबर तक आदेशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। अनुराग मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस शील नागू और न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल की डबल बेंच ने आदेश जारी किए थे।
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नियमों की अनदेखी और धोखाधड़ी के आरोप
अनुराग मल्होत्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि आरडी सिटी सेंटर के निर्माण में नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। नक्शा धोखाधड़ी से पास कराया गया, और इमारत में आपातकालीन निकास की सुविधा भी नहीं है। इसके अलावा, कॉम्प्लेक्स के मालिकों मैसर्स राधेगोपाल डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हरकेश सिंगला और राजपाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स से सटी गली को अपनी संपत्ति में शामिल कर लिया और उसे आपातकालीन निकास के रूप में इस्तेमाल किया।
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अवैध बार की सीलिंग और शिकायत
इमारत के टॉप फ्लोर पर अवैध रूप से संचालित बार को पहले भी 18 जुलाई 2024 को नगर निगम ने सील किया था। लेकिन सील तोड़कर बार फिर से चलाया जा रहा था। मंगलवार की कार्रवाई में इसे दोबारा सील कर दिया गया।


आगे की कार्रवाई की चेतावनी
हाईकोर्ट ने नगर निगम से तय समय सीमा में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि रिपोर्ट में कोई खामी पाई गई, तो मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

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