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Hisar News: हीरोइन बनाने का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कॉमेडियन छोटू दोषी करार

Wed, 12 Mar 2025 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 12 Mar 2025 01:16 AM IST
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Comedian Chhotu found guilty of raping a minor by pretending to be a heroine
दुष्कर्म का दोषी दर्शन। स्रोत सोशल मीडिया - फोटो : 1
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाने वाले हास्य कलाकार दर्शन को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी दिए जाने के बाद पुलिस ने मंगलवार को उसे जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 13 मार्च को होगी। दर्शन छोटू के नाम से मशहूर है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार यह मामला सितंबर 2020 का है। अग्रोहा क्षेत्र की एक महिला ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की वकील रेखा मित्तल ने बताया कि दर्शन ने नाबालिग लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा देकर 21 सितंबर 2020 को वीडियो शूट के बहाने अपने घर बुलाया। वीडियो शूट के बाद उसने लड़की को चंडीगढ़ चलने को कहा। मना करने पर धमकी दी। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ पीड़िता को चंडीगढ़ ले गया और वहां एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने नाबालिग के दस्तावेज में हेरफेर कर उसे बालिग बताया। एक संस्था की मदद से सहमति संबंध में रहने का सर्टिफिकेट बनवा लिया। इसके बाद सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई। जहां से आरोपी ने सुरक्षा भी ले ली। बाद में जब लड़की घर लौटी तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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