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शहरवासी ऑनलाइन भी जमा करवा सकेंगे मौजूदा वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स
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जिन शहरवासियों को मौजूदा वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना है, उनको निगम कार्यालय में आकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी धारक यूएलबी हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं।
हालांकि, जिन प्रॉपर्टीधारकों को अपना पुराना बिल देखकर अपडेट करवाना हो, उनके लिए यह सुविधा नहीं है। उनको तो निगम के अपडेट काउंटर पर आकर ही अपना बिल अपडेट करवाना पड़ेगा। अभी तक इस सुविधा से अधिकतर शहरवासी अनजान ही थे। सोमवार को ईओ अमन ढांडा ने प्रॉपर्टी धारकों से लेकर कुछ पार्षदों को भी इस संबंध में जानकारी दी।
यह है पूरी प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट पर जाना होगा। फिर बाएं तरफ ऑनलाइन सर्विस में से आठवें ऑप्शन प्रॉपर्टी टैक्स ऐंड फायर टैक्स को चुनना होगा। यहां क्लिक करते ही एमसी टाइप, एमसी नाम, जोन, प्रॉपर्टी आईडी पूछी जाएगी। पुरानी प्रॉपर्टी आईडी नंबर भरते ही डिटेल आ जाएगी। इसके बाद जितना बिल है, उसको भरने का ऑप्शन आएगा, उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य माध्यम से ऑनलाइन ही भर सकेंगे। इसकी रसीद भी प्रॉपर्टी धारक ऑनलाइन ही ले सकेंगे।
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दिल्ली के एडिशनल सेशन जज ने भी लिखा पत्र
नगर निगम में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली के एडिशनल सेशन जज ने भी हिसार उपायुक्त को पत्र भेजा है। उपायुक्त ने निगम अधिकारियों को पत्र फॉरवर्ड किया है। जज के अनुसार वह हिसार के निवासी हैं। कोविड-19 के कारण वह घर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में अपने मकान का ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहते हैं। उन्होंने एमसी हिसार की वेबसाइट पर चेक किया तो उसमें ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्र भेजकर यह मांग उठाई है।
यूएलबी हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर मौजूदा वित्त वर्ष का बिल कोई भी शहरवासी ऑनलाइन भर सकता है। अगर बिल अपडेट नहीं करवाना तो उनके लिए यह सुविधा आसान है। बिल अपडेट करवाना है तो निगम कार्यालय आना पड़ेगा।
- अमन ढांडा, ईओ, नगर निगम
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हालांकि, जिन प्रॉपर्टीधारकों को अपना पुराना बिल देखकर अपडेट करवाना हो, उनके लिए यह सुविधा नहीं है। उनको तो निगम के अपडेट काउंटर पर आकर ही अपना बिल अपडेट करवाना पड़ेगा। अभी तक इस सुविधा से अधिकतर शहरवासी अनजान ही थे। सोमवार को ईओ अमन ढांडा ने प्रॉपर्टी धारकों से लेकर कुछ पार्षदों को भी इस संबंध में जानकारी दी।
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यह है पूरी प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट पर जाना होगा। फिर बाएं तरफ ऑनलाइन सर्विस में से आठवें ऑप्शन प्रॉपर्टी टैक्स ऐंड फायर टैक्स को चुनना होगा। यहां क्लिक करते ही एमसी टाइप, एमसी नाम, जोन, प्रॉपर्टी आईडी पूछी जाएगी। पुरानी प्रॉपर्टी आईडी नंबर भरते ही डिटेल आ जाएगी। इसके बाद जितना बिल है, उसको भरने का ऑप्शन आएगा, उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य माध्यम से ऑनलाइन ही भर सकेंगे। इसकी रसीद भी प्रॉपर्टी धारक ऑनलाइन ही ले सकेंगे।
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दिल्ली के एडिशनल सेशन जज ने भी लिखा पत्र
नगर निगम में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली के एडिशनल सेशन जज ने भी हिसार उपायुक्त को पत्र भेजा है। उपायुक्त ने निगम अधिकारियों को पत्र फॉरवर्ड किया है। जज के अनुसार वह हिसार के निवासी हैं। कोविड-19 के कारण वह घर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में अपने मकान का ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहते हैं। उन्होंने एमसी हिसार की वेबसाइट पर चेक किया तो उसमें ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्र भेजकर यह मांग उठाई है।
यूएलबी हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर मौजूदा वित्त वर्ष का बिल कोई भी शहरवासी ऑनलाइन भर सकता है। अगर बिल अपडेट नहीं करवाना तो उनके लिए यह सुविधा आसान है। बिल अपडेट करवाना है तो निगम कार्यालय आना पड़ेगा।
- अमन ढांडा, ईओ, नगर निगम