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सौतन सहित 11 लोगों पर पति की हत्या का महिला ने लगाया आरोप
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हिसार। सौतन सहित 11 लोगों के खिलाफ एक महिला ने अपने पति की हत्या का मिलगेट थाने में केस दर्ज करवाया है।
पुलिस को दी शिकायत में बड़वाली ढाणी निवासी ललिता ने बताया कि उसकी शादी 1997 को चरखी दादरी के गांव चरखी निवासी राजपाल से हुई थी। पीड़िता ने बताया कि कुछ वर्ष बाद उसे पता चला कि उसके पति की संतरा नाम की महिला के साथ पहले शादी हो रखी है। इस संबंध में पीड़िता ने अपने पति राजपाल के खिलाफ हिसार में जेएमआईसी प्रियंका जैन की अदालत में धोखाधड़ी का केस दायर किया। जिस पर उनका राजीनामा हो गया और पीड़िता ने अदालत से केस वापस ले लिया। उसके बाद वह हिसार में रहने लगे। पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने तहसीलदार कार्यालय में वर्ष 2012 में जाकर अपनी संपत्ति का उसे दावेदार बनाया। इस बारे में संतरा व अन्य आरोपियों को पता चला तो वह पीड़िता व उसके परिवार से रंजिश रखने लगे। पीड़िता ने बताया कि 11 सितंबर 2020 को आरोपियों ने उसके पति को भिवानी बुलाया और कहा कि उनकी जमीन को गुरुग्राम की पार्टी लेने आई है और वह भिवानी आ जाए व पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा ले ले। जिस पर 12 सितंबर को पति सहित वह भिवानी गई। उस दौरान राजपाल ने उसे वहां एक पार्क में बिठा दिया और कहा कि वह संतरा व अन्य से मिलकर आ रहा है, लेकिन वह शाम तक नहीं लौटा।
भिवानी थाने में दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट
पीड़िता ने बताया कि एक दिन इंतजार करने के बाद उसने राजपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट बीटीएम चौकी भिवानी में दर्ज करवाई। उसके बाद राजपाल ने खुद उक्त पुलिस चौकी में हाजिर होकर कहा कि वह किसी काम से परिवार के पास रुक गया था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके बेटे तुषार को 19 मार्च 2021 को सड़क हादसे में मरवाने का भी प्रयास किया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है।
फोन पर मिली सूचना, राजपाल का कर दिया गया दाह संस्कार
पीड़िता ने बताया कि 29 मार्च को जब उसकी राजपाल के साथ पूरे दिन बात नहीं हुई तो उसने अपने रिश्तेदार से पूछा कि राजपाल कहां है। रिश्तेदार ने बताया कि राजपाल का तो दाह संस्कार किया जा चुका है। पीड़िता ने बताया कि जब उसने अपने देवर जगदीश को इस बारे में फोन कर पूछा तो उसने बताया कि हम सब ने मिलकर राजपाल को ठिकाने लगा दिया है। पीड़िता का आरोप है कि बाद में पड़ोसी से पता चला कि आरोपी राजपाल का दाह संस्कार करके आए हैं और वहां पर गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्द भी कहे और कहा कि उसके बच्चों को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। पीड़िता ने बताया कि पति की हत्या के बाद से वह सदमे में थी। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 302, 323, 415, 420, 506, 120बी के तहत आरोपी भारवास गांव निवासी जगदीश, कमला, संतरा, अमनदीप, अनिल, डोलू, रक्षित, बिन्नू, शमशेर, रोहतक निवासी रिंपी व राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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पुलिस को दी शिकायत में बड़वाली ढाणी निवासी ललिता ने बताया कि उसकी शादी 1997 को चरखी दादरी के गांव चरखी निवासी राजपाल से हुई थी। पीड़िता ने बताया कि कुछ वर्ष बाद उसे पता चला कि उसके पति की संतरा नाम की महिला के साथ पहले शादी हो रखी है। इस संबंध में पीड़िता ने अपने पति राजपाल के खिलाफ हिसार में जेएमआईसी प्रियंका जैन की अदालत में धोखाधड़ी का केस दायर किया। जिस पर उनका राजीनामा हो गया और पीड़िता ने अदालत से केस वापस ले लिया। उसके बाद वह हिसार में रहने लगे। पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने तहसीलदार कार्यालय में वर्ष 2012 में जाकर अपनी संपत्ति का उसे दावेदार बनाया। इस बारे में संतरा व अन्य आरोपियों को पता चला तो वह पीड़िता व उसके परिवार से रंजिश रखने लगे। पीड़िता ने बताया कि 11 सितंबर 2020 को आरोपियों ने उसके पति को भिवानी बुलाया और कहा कि उनकी जमीन को गुरुग्राम की पार्टी लेने आई है और वह भिवानी आ जाए व पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा ले ले। जिस पर 12 सितंबर को पति सहित वह भिवानी गई। उस दौरान राजपाल ने उसे वहां एक पार्क में बिठा दिया और कहा कि वह संतरा व अन्य से मिलकर आ रहा है, लेकिन वह शाम तक नहीं लौटा।
भिवानी थाने में दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट
पीड़िता ने बताया कि एक दिन इंतजार करने के बाद उसने राजपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट बीटीएम चौकी भिवानी में दर्ज करवाई। उसके बाद राजपाल ने खुद उक्त पुलिस चौकी में हाजिर होकर कहा कि वह किसी काम से परिवार के पास रुक गया था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके बेटे तुषार को 19 मार्च 2021 को सड़क हादसे में मरवाने का भी प्रयास किया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है।
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फोन पर मिली सूचना, राजपाल का कर दिया गया दाह संस्कार
पीड़िता ने बताया कि 29 मार्च को जब उसकी राजपाल के साथ पूरे दिन बात नहीं हुई तो उसने अपने रिश्तेदार से पूछा कि राजपाल कहां है। रिश्तेदार ने बताया कि राजपाल का तो दाह संस्कार किया जा चुका है। पीड़िता ने बताया कि जब उसने अपने देवर जगदीश को इस बारे में फोन कर पूछा तो उसने बताया कि हम सब ने मिलकर राजपाल को ठिकाने लगा दिया है। पीड़िता का आरोप है कि बाद में पड़ोसी से पता चला कि आरोपी राजपाल का दाह संस्कार करके आए हैं और वहां पर गांव का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्द भी कहे और कहा कि उसके बच्चों को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। पीड़िता ने बताया कि पति की हत्या के बाद से वह सदमे में थी। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 302, 323, 415, 420, 506, 120बी के तहत आरोपी भारवास गांव निवासी जगदीश, कमला, संतरा, अमनदीप, अनिल, डोलू, रक्षित, बिन्नू, शमशेर, रोहतक निवासी रिंपी व राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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