फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Bijli bill

अगले बिलों में ब्याज सहित पैसा वापस करेगा बिजली निगम

Tue, 20 Oct 2015 12:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार Updated Tue, 20 Oct 2015 12:25 AM IST
विज्ञापन

बिजली निगम ज्यादा बिल भर चुके उपभोक्ताओं के पैसे अगले बिलों में चार प्रतिशत ब्याज सहित वापस करेगा। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के निर्देशानुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संशोधित टैरिफ को स्वीकृति मिलने के बाद बिजली निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

विज्ञापन


यह संशोधित टैरिफ इसी साल की 1 अप्रैल से लागू होगा। इसलिए जिन उपभोक्ताओं ने बिल भर दिया, उनके छह महीने की बकाया राशि अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगी। गौरतलब है कि इसी 15 अक्तूबर को आयोग ने बिजली दरों में संशोधन किया है।
विज्ञापन


तीन श्रेणियों में होगी यूनिट की खपत
अब तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रतिमास 100 यूनिट तक की खपत को श्रेणी-1 में रखा गया है। इस श्रेणी के तहत प्रतिमास 50 यूनिट तक की खपत पर 2.70 रुपये प्रति यूनिट तथा 51 से 100 यूनिट तक की खपत पर 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 श्रेणी-2 में प्रतिमास 100 यूनिट से ज्यादा तथा 800 यूनिट तक टेलीस्कोपिक टैरिफ निर्धारित किया गया है। इसके लिए पहले 0 से 150 यूनिट तक 4.50 रुपये, 151 से 250 यूनिट तक 5 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.05 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 6.75 रुपये की दर से टैरिफ लगेगा।

श्रेणी-3 में प्रतिमास 800 यूनिट से ज्यादा की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को रखा गया है। इस श्रेणी में बिना टेलीस्कोपिक लाभ के 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से फ्लैट रेट निर्धारित किया गया है।

एसडीओ की होगी जिम्मेवारी
अब उपभोक्ताओं को ठीक बिल जारी करने की जिम्मेवारी संबंधित एसडीओ की होगी। शहर में सिविल लाइन व सिटी सब डिविजन की ओर से बिल जारी किए जाते हैं। निम्न दबाव औद्योगिक उपभोक्ताओं पर कनेक्टिड लोड के 80 प्रतिशत पर फिक्सड चार्ज लगाए जाएंगे।

चार प्रतिशत मिलेगा ब्याज
पहले तैयार किए गए टैरिफ के अनुसार 1 अप्रैल से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान करने वालों की श्रेणी में रखा गया है। इन अग्रिम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भारतीय स्टेट बैंक की इसी साल की 31 मार्च की निर्धारित दरों के हिसाब से चार प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इस ब्याज से उपभोक्ताओं को कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है।


आयोग के आदेशों के बाद बिजली निगम की ओर से संशोधित टैरिफ संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संशोधित रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे, इसलिए ज्यादा बिल भरने वाले उपभोक्ताओं की छह महीने की बकाया राशि अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगी। - रवि ठकराल, चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed