{"_id":"f9e97014a4bc70227296f24e93056b3b","slug":"bijli-bill-hindi-news-2","type":"story","status":"publish","title_hn":"अगले बिलों में ब्याज सहित पैसा वापस करेगा बिजली निगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अगले बिलों में ब्याज सहित पैसा वापस करेगा बिजली निगम
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार
Updated Tue, 20 Oct 2015 12:25 AM IST
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बिजली निगम ज्यादा बिल भर चुके उपभोक्ताओं के पैसे अगले बिलों में चार प्रतिशत ब्याज सहित वापस करेगा। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के निर्देशानुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संशोधित टैरिफ को स्वीकृति मिलने के बाद बिजली निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
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यह संशोधित टैरिफ इसी साल की 1 अप्रैल से लागू होगा। इसलिए जिन उपभोक्ताओं ने बिल भर दिया, उनके छह महीने की बकाया राशि अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगी। गौरतलब है कि इसी 15 अक्तूबर को आयोग ने बिजली दरों में संशोधन किया है।
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तीन श्रेणियों में होगी यूनिट की खपत
अब तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रतिमास 100 यूनिट तक की खपत को श्रेणी-1 में रखा गया है। इस श्रेणी के तहत प्रतिमास 50 यूनिट तक की खपत पर 2.70 रुपये प्रति यूनिट तथा 51 से 100 यूनिट तक की खपत पर 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है।
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श्रेणी-2 में प्रतिमास 100 यूनिट से ज्यादा तथा 800 यूनिट तक टेलीस्कोपिक टैरिफ निर्धारित किया गया है। इसके लिए पहले 0 से 150 यूनिट तक 4.50 रुपये, 151 से 250 यूनिट तक 5 रुपये, 251 से 500 यूनिट तक 6.05 रुपये तथा 501 से 800 यूनिट तक 6.75 रुपये की दर से टैरिफ लगेगा।
श्रेणी-3 में प्रतिमास 800 यूनिट से ज्यादा की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को रखा गया है। इस श्रेणी में बिना टेलीस्कोपिक लाभ के 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से फ्लैट रेट निर्धारित किया गया है।
एसडीओ की होगी जिम्मेवारी
अब उपभोक्ताओं को ठीक बिल जारी करने की जिम्मेवारी संबंधित एसडीओ की होगी। शहर में सिविल लाइन व सिटी सब डिविजन की ओर से बिल जारी किए जाते हैं। निम्न दबाव औद्योगिक उपभोक्ताओं पर कनेक्टिड लोड के 80 प्रतिशत पर फिक्सड चार्ज लगाए जाएंगे।
चार प्रतिशत मिलेगा ब्याज
पहले तैयार किए गए टैरिफ के अनुसार 1 अप्रैल से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान करने वालों की श्रेणी में रखा गया है। इन अग्रिम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भारतीय स्टेट बैंक की इसी साल की 31 मार्च की निर्धारित दरों के हिसाब से चार प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इस ब्याज से उपभोक्ताओं को कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है।
आयोग के आदेशों के बाद बिजली निगम की ओर से संशोधित टैरिफ संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संशोधित रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे, इसलिए ज्यादा बिल भरने वाले उपभोक्ताओं की छह महीने की बकाया राशि अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगी। - रवि ठकराल, चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर