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Hisar News: मंडल आयुक्त के आदेश पर विशाल मेगामार्ट की सील हटाई गई
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हिसार। सनसिटी मॉल की बेसमेंट में संचालित विशाल मेगामार्ट को मंडल आयुक्त की अदालत के आदेश पर डीसील कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सील हटवाई और प्रतिष्ठान को दोबारा संचालित करने की अनुमति दी।
नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जयबीर डूडी ने बताया कि मंडल आयुक्त की अदालत के आदेशों की पालना में यह कार्रवाई की गई है।फतेहाबाद जिले के गांव काजलहेड़ी निवासी विकास गोदारा ने बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चलाए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2003-04 में स्वीकृत मानचित्र संख्या-178 के अनुसार बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए होना था, जबकि वहां विशाल मेगामार्ट का शोरूम संचालित किया जा रहा था।
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने कंपनी को तीन नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 16 अप्रैल 2026 को बेसमेंट को सील कर दिया गया था। इसके बाद सनसिटी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मंडल आयुक्त की अदालत में डीसीलिंग की अपील की। सुनवाई के उपरांत मंडल आयुक्त गीता भारती ने मेगामार्ट को डीसील करने के आदेश जारी किए।
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नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी जयबीर डूडी ने बताया कि मंडल आयुक्त की अदालत के आदेशों की पालना में यह कार्रवाई की गई है।फतेहाबाद जिले के गांव काजलहेड़ी निवासी विकास गोदारा ने बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चलाए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2003-04 में स्वीकृत मानचित्र संख्या-178 के अनुसार बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए होना था, जबकि वहां विशाल मेगामार्ट का शोरूम संचालित किया जा रहा था।
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हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने कंपनी को तीन नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 16 अप्रैल 2026 को बेसमेंट को सील कर दिया गया था। इसके बाद सनसिटी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मंडल आयुक्त की अदालत में डीसीलिंग की अपील की। सुनवाई के उपरांत मंडल आयुक्त गीता भारती ने मेगामार्ट को डीसील करने के आदेश जारी किए।
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