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युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी युवती बरी
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हिसार। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वधवा की कोर्ट ने साढ़े सात माह पुराने और बहुचर्चित युवती द्वारा युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी युवती को बरी कर दिया है। इस संबंध में युवक की शिकायत पर 4 सितंबर 2021 को सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवती के खिलाफ केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार जींद जिले के रहने वाले युवक का कहना था कि घटना वाले दिन युवती ने मुझे मिलने के लिए जाट कॉलेज के पास बुलाया था। उस समय युवती ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। जिस पर मैंने मना कर दिया। युवती से कहा था कि विदेश से आने के बाद शादी कर लेगा। इसी बात से खफा होकर युवती ने चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। घायल हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।
13 लोगों की गवाही हुई
युवती के वकील विक्रम मित्तल ने बताया कि युवती द्वारा युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में अदालत ने आरोपी युवती को बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में फैसला साढ़े सात माह में आया है। जिसमें डेढ़ माह कोरोना के चलते अदालत बंद थी। अदालत ने इस मामले मे जल्दी कार्रवाई की है। इस मामले में बीस तारीख लगी और 13 लोगों की गवाहियां हुई। सभी पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आरोपी युवती को बरी कर दिया।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार जींद जिले के रहने वाले युवक का कहना था कि घटना वाले दिन युवती ने मुझे मिलने के लिए जाट कॉलेज के पास बुलाया था। उस समय युवती ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। जिस पर मैंने मना कर दिया। युवती से कहा था कि विदेश से आने के बाद शादी कर लेगा। इसी बात से खफा होकर युवती ने चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। घायल हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।
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13 लोगों की गवाही हुई
युवती के वकील विक्रम मित्तल ने बताया कि युवती द्वारा युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में अदालत ने आरोपी युवती को बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में फैसला साढ़े सात माह में आया है। जिसमें डेढ़ माह कोरोना के चलते अदालत बंद थी। अदालत ने इस मामले मे जल्दी कार्रवाई की है। इस मामले में बीस तारीख लगी और 13 लोगों की गवाहियां हुई। सभी पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आरोपी युवती को बरी कर दिया।
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