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Hisar News: रुपये छीनने का आरोपी दोषी करार, सजा 6 को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2026 12:58 AM IST
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Accused found guilty of snatching money, sentence on 6th
हिसार। सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने सूर्य नगर निवासी गौरव को झपट्टा मारकर 7,900 रुपये छीनने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया है। वहीं महाबीर कॉलोनी निवासी सह आरोपी देबू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। गौरव को 6 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
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यह मामला वर्ष 2024 में सिटी थाना पुलिस ने दर्ज किया था। मतलोडा निवासी अजमेर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 24 मार्च 2024 को आजादनगर स्थित निजी अस्पताल से घर लौट रहे थे। फव्वारा चौक के पास जब वह पैदल बस अड्डे की ओर जा रहे थे तभी दो युवक अचानक उनके पास आए। एक युवक ने उनकी जेब पर झपट्टा मारकर 7,900 रुपये निकाल लिए। छीना-झपटी में रुपये गिर गए जिसे दूसरे युवक ने उठा लिया। शोर मचाने पर राहगीरों ने रुपये उठाकर भाग रहेे आरोपी गौरव को पकड़ लिया जबकि देबू फरार हो गया।
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