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शहरवासी आज उठा सकते हैं फायदा

Mon, 31 Jul 2017 12:32 AM IST
Updated Mon, 31 Jul 2017 12:32 AM IST
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शहरवासी आज उठा सकते हैं फायदा
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने का शहरवासियों के लिए सोमवार को आखिरी मौका होगा। अंतिम दिन टैक्स जमा करवाने वाले 10 प्रतिशत छूट के साथ अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। हालांकि नगर निगम अधिकारियों ने शहरवासियों के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किए हैं। न टैक्स नोटिस भेजे गए हैं और न ही कोई सूचना। मगर आम लोग अपने फायदे को देखते हुए इसका लाभ उठा सकते हैं।
खुद ही निकलवाना होगा टैक्स बिल
चालू वित्त वर्ष में सरकार की तरफ से 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत छूट है। ऐसे में छूट का फायदा लेने वाले आम लोगों को खुद ही कार्यालय में जाकर अपने पुराने टैक्स बिल के आधार पर नया बिल जनरेट करवाना होगा। या फिर पुराने बिल के हिसाब से ही नया टैक्स भर सकते हैं। क्योंकि निगम ने किसी भी व्यक्ति के घर टैक्स बिल कम नोटिस नहीं भेजा है।
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शहर में 1.34 लाख प्रॉपर्टीज
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर में 1 लाख 34 हजार प्रॉपर्टीज हैं। इनमें रिहायशी, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग-अलग प्रॉपर्टी हैं। रिहायशी एरिया प्लॉट करीब 80 हजार के आसपास हैं।
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हाल ही में निगम के हाउस में यह मुद्दा उठा था। निगम मेयर शकुंतला राजलीवाला ने कहा था कि टैक्स मामले में काफी गड़बड़ियां हैं। बार-बार लोग शिकायत करते हैं। किसी का बिल ठीक नहीं किया जा रहा। अगर कोई अपने बिल कम नोटिस में गलती सुधरवाता है तो उसकी करेक्शन फीस लेनी शुरू कर दी है। ऐसे में गलती किसी और की और भुगत रहे हैं शहरवासी।
पार्षदों ने उठाए थे सवाल
हाउस की बैठक में इस मामले पर पार्षदों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि शहर की आम जनता को पता ही नहीं कि 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को सरकार 10 प्रतिशत छूट देती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसको लेकर कोई प्रचार नहीं करते। आम लोगों को कहां से पता चलेगा, जब उन्हें ही नहीं पता कि छूट चल रही है।


वर्ष 2017-18 का प्रॉपर्टी टैक्स 10 प्रतिशत छूट के साथ कोई भी प्रॉपर्टी मालिक जमा करवा सकता है। यह छूट फिलहाल 31 जुलाई तक है। इसके बाद प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज सहित टैक्स जमा करवाना होगा।
- इंद्रजीत कुल्हड़िया, ईओ नगर निगम
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