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Hisar News: नशा तस्करी के दोषी को 7 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jan 2023 11:44 PM IST
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7 years imprisonment for drug trafficker
हिसार। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। दोषी विनोद पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को 2 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत ने वर्ष 2019 में छह किलोग्राम गांजा के साथ पकड़े गए नेताजी कॉलोनी निवासी विनोद को बुधवार को दोषी करार दिया था। दोषी पर एचटीएम थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज था। मामले में स्पेशल स्टाफ टीम से एएसआई कृष्ण कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत में कृष्ण कुमार ने बताया था कि 28 मई 2019 को उनकी टीम गश्त के दौरान जलेबी चौक से शांति नगर चौक पर जलघर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक युवक शांति नगर चौक की तरफ से एक प्लास्टिक के कट्टे के साथ आता दिखाई दिया। जांच में विनोद के पास प्लास्टिक के कट्टे में करीब छह किलो गांजा बरामद हुआ था।
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