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Hisar News: गैर-इरादतन हत्या के मामले में 7 दोषियों को 8-8 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 May 2025 01:02 AM IST
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7 convicts sentenced to 8 years in prison for involuntary manslaughter.
हिसार। अदालत ने असरावां गांव के फिरोजी राम की गैर-इरादतन हत्या करने के मामले में 7 दोषियों को 8-8 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने अनमोल, सोनू, पवन, वजीर, राहुल, सुंदर और विष्णु पर 21-21 हजार का जुर्माना लगाया है। जिला अदालत ने धारा 304(2) के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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असरावां निवासी धीरा राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह जलघर में कार्यरत है। 11 जुलाई 2020 को मोठसरा गांव के सरपंच के घर गया था। उसी दौरान अनमोल, प्रवीण और पवन ने उसके साथ मारपीट की। धीरा राम ने घर लौटकर अपने भाइयों सुरेश, करतार और फिरोजी राम को घटना के बारे में बताया। शाम को अनमोल, विष्णु, वजीर, पवन, सुरेंद्र, राहुल समेत अन्य ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया।हमलावरों ने लोहे की रॉड से तीनों भाइयों को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद परिजनों ने घायलों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान फिरोजी राम की मौत हो गई थी। धीरा राम ने बताया कि आरोपी गांव के चौक में बैठकर शराब पीते थे। उन्हें ऐसा करने से मना किया तो रंजिश रखने लगे थे।
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