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स्मैक तस्करी के जुर्म में दोषी को तीन साल की कैद, दो बरी
Updated Thu, 03 Aug 2017 11:54 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार
एडीजे आरके जैन की अदालत ने स्मैक तस्करी के जुर्म में टिब्बा दानाशेर मोहल्ला के कृष्ण को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने विनोद नगर की गली नंबर पांच के धर्मेंद्र यादव और गली नंबर चार के निशांत शर्मा को बरी कर दिया।
सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 23 अगस्त 2015 को केस दर्ज किया था। अभियोग के अनुसार सिटी थाना के एसआई राजेंद्र सिंह घटना वाले दिन टीम समेत ऑटो मार्केट में गश्त कर रहे थे। तभी वहां एक बाइक पर कृष्ण, धर्मेंद्र और निशांत आए थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने भागकर उनको पकड़ लिया था। पुलिस ने कृष्ण से स्टील का एक छोटा डिब्बा बरामद किया था। डिब्बे में 24 ग्राम स्मैक मिली थी। धर्मेंद्र और निशांत की तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला था। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर सिटी थाने ले गई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद कृष्ण को तस्करी का दोषी मानकर सजा सुनाई और बाकी दो आरोपियों को बरी कर दिया।
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हिसार
एडीजे आरके जैन की अदालत ने स्मैक तस्करी के जुर्म में टिब्बा दानाशेर मोहल्ला के कृष्ण को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने विनोद नगर की गली नंबर पांच के धर्मेंद्र यादव और गली नंबर चार के निशांत शर्मा को बरी कर दिया।
सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 23 अगस्त 2015 को केस दर्ज किया था। अभियोग के अनुसार सिटी थाना के एसआई राजेंद्र सिंह घटना वाले दिन टीम समेत ऑटो मार्केट में गश्त कर रहे थे। तभी वहां एक बाइक पर कृष्ण, धर्मेंद्र और निशांत आए थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने भागकर उनको पकड़ लिया था। पुलिस ने कृष्ण से स्टील का एक छोटा डिब्बा बरामद किया था। डिब्बे में 24 ग्राम स्मैक मिली थी। धर्मेंद्र और निशांत की तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला था। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर सिटी थाने ले गई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद कृष्ण को तस्करी का दोषी मानकर सजा सुनाई और बाकी दो आरोपियों को बरी कर दिया।
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