फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   5 year imprisonmet 2 culprit of loot in Hisar

छीनाझपटी दो दोषियों पांच-पांच वर्ष कैद की सजा

Tue, 26 Jan 2021 01:32 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 26 Jan 2021 01:32 AM IST
विज्ञापन
5 year imprisonmet 2 culprit of loot  in Hisar
हिसार। सिविल लाइन थाने में जनवरी 2019 को दर्ज छीनाझपटी के एक मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने 21 जनवरी को दोषी करार दिए पटेल नगर निवासी विशाल और मोंटू को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों को अदालत ने 21 जनवरी को दोषी करार दिया था। सजा पर फैसले के लिए 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई थी।
विज्ञापन

उल्लेखनीय है कि मामले के संबंध में जवाहर नगर निवासी संतोष कुमारी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीन जनवरी 2019 को तीन लोगों के खिलाफ 379ए व 34 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संतोष कुमारी ने बताया था कि वह हांसी की राजकीय आईटीआई में अनुदेशिका हैं। उन्होंने शिकायत में बताया था कि 2 जनवरी 2019 को वह शाम करीब साढ़े 6 बजे कैंप चौक पर बस से उतरकर अपने पति सतबीर के साथ पैदल घर की तरफ जा रही थीं। संतोष कुमारी ने बताया था कि उस दौरान जानकार का फोन आया तो वह फोन सुनने लगीं। उस दौरान कैमरी रोड पर कम्यूनिटी सेंटर के पास पहुंचीं तो एक युवक ने पीछे से अचानक आकर झपट्टा मारकर फोन छीन लिया। संतोष कुमारी ने बताया था कि इतने में उस युवक के पीछे एक बाइक पर सवार दो युवक आए और उस युवक को अपने साथ बाइक पर बिठाकर पटेल नगर की तरफ फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने संतोष कुमारी की शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच करते हुए पटेल नगर निवासी विशाल और मोंटू को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed