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Hisar News: 34 निजी विद्यालयों ने नहीं दी आरटीई के तहत खाली सीटों की जानकारी, कल से जारी होंगे नोटिस
Sun, 20 Apr 2025 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 20 Apr 2025 01:13 AM IST
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हिसार चुंगी के समीप स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय।
हांसी। उपमंडल के 34 निजी विद्यालयों ने राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं की है। स्कूलों की तरफ से आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटें उज्ज्वल पोर्टल पर नहीं दर्शाई गई हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। इन्हें विभाग की तरफ से सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। खंड में कुल 110 स्कूलों में से 34 स्कूलों ने यह जानकारी नहीं दी है।
स्कूलों को सोमवार को क्लस्टर स्तर पर नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद स्कूल संचालकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन जवाब देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो विभाग आगामी कार्रवाई करेगा। बता दें कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) (सी) के तहत हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। अगर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नियमों का पालन नहीं किया तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
दाखिले के लिए ये होंगे पात्र
आरटीई के तहत ऐसे बच्चों को दाखिला दिया जाता है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होती है। इसके अलावा एससी, एसटी, अनाथ बच्चों, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित दंपती या इससे प्रभावित बच्चे, निशक्त, बीपीएल के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए पात्र बच्चों के परिजन अपनी पसंद के पांच स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। उसमें से किसी एक स्कूल में दाखिला मिलेगा। आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू होने का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है।
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आरटीई के तहत स्कूलों की तरफ से अभी तक सीटों का विवरण नहीं दिया है। कई दिनों से हम स्कूल संचालकों से संपर्क कर रहे थे, उन्हें जानकारी देने के लिए कहा गया था। अब अधिकारियों ने नोटिस जारी करने के लिए कहा है। नोटिस कार्यालय में आ गए हैं। सोमवार को क्लस्टर हेड को नोटिस देंगे। जो इन्हें स्कूलों में देंगे। नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण देना होगा। - जिले सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड प्रथम
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स्कूलों को सोमवार को क्लस्टर स्तर पर नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद स्कूल संचालकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन जवाब देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो विभाग आगामी कार्रवाई करेगा। बता दें कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) (सी) के तहत हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। अगर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नियमों का पालन नहीं किया तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
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दाखिले के लिए ये होंगे पात्र
आरटीई के तहत ऐसे बच्चों को दाखिला दिया जाता है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होती है। इसके अलावा एससी, एसटी, अनाथ बच्चों, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित दंपती या इससे प्रभावित बच्चे, निशक्त, बीपीएल के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए पात्र बच्चों के परिजन अपनी पसंद के पांच स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। उसमें से किसी एक स्कूल में दाखिला मिलेगा। आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू होने का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है।
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आरटीई के तहत स्कूलों की तरफ से अभी तक सीटों का विवरण नहीं दिया है। कई दिनों से हम स्कूल संचालकों से संपर्क कर रहे थे, उन्हें जानकारी देने के लिए कहा गया था। अब अधिकारियों ने नोटिस जारी करने के लिए कहा है। नोटिस कार्यालय में आ गए हैं। सोमवार को क्लस्टर हेड को नोटिस देंगे। जो इन्हें स्कूलों में देंगे। नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण देना होगा। - जिले सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड प्रथम