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आवश्यक वस्तु अधिनियम मामले में रामपाल की लगी हाजिरी, पांच गवाहियां हुईं

Sat, 09 Feb 2019 12:55 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 09 Feb 2019 12:55 AM IST
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आवश्यक वस्तु अधिनियम मामले में रामपाल की लगी हाजिरी, पांच गवाहियां हुईं
हिसार। बरवाला आश्रम के संचालक रामपाल की शुक्रवार को अभियोग नंबर-443 में विशेष अदालत में वीसी के जरिये हाजिरी लगी। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी निर्धारित की है। इस मामले में शुक्रवार को सेंट्रल जेल नंबर-एक में विशेष अदालत लगी। रामपाल सेंट्रल जेल नंबर-दो में बंद है, जहां उसकी वीसी के जरिये अदालत में हाजिरी लगी। इस मामले में शुक्रवार को पांच लोगों की गवाहियां हुईं, जिनमें डीएफएससी विभाग के दो कर्मचारी शामिल हैं।
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अभियोग नंबर 443 निर्धारित संख्या से ज्यादा सिलिंडर आश्रम में रखने से जुड़ा है। बरवाला प्रकरण के दौरान पुलिस ने आश्रम के अंदर से आवश्यकता से अधिक गैस सिलिंडर बरामद किए थे, जिसके बाद रामपाल के खिलाफ बरवाला पुलिस ने इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी के तहत केस दर्ज किया था। दूसरी ओर इस शुक्रवार को रामपाल के समर्थक शहर से नदारद दिखे। आमतौर पर रामपाल की पेशी के दिन शहर में रामपाल के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन शुक्रवार को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। टाउन पार्क, क्रांतिमान पार्क और सेंट्रल जेल नंबर-एक के सामने के पुलिस कर्मचारी तैनात रहे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पुलिस चौकस रही।
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