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Hisar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 12:52 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ढाणी खुशहाल निवासी प्रदीप को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हांसी पुलिस ने फरवरी 2021 को इस मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी रणजीत और दीपक को बरी किया गया है।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि 10 फरवरी 2021 को शाम को साढ़े 6 बजे अपनी घोड़ी को लेकर बुकिंग पर गया था। बुकिंग समाप्त होने के बाद वह 11 फरवरी को अलसुबह करीब 1:30 बजे घर पर आया तो देखा कि उसकी बेटी 15 वर्षीय घर पर नहीं है। बेटी के आसपास काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली।
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पिता ने ढाणी खुशहाल निवासी प्रदीप पर बहला फुसलाकर बेटी को ले जाने का शक जताया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। नाबालिग लड़की का मेडिकल कराया गया। मेडिकल की रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, धारा 376 सहित अन्य धाराओं के तहत के दर्ज किया था। सरकारी वकील नितिन ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने दोषी मानते हुए प्रदीप को 20 साल की सजा सुनाई है।
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