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23 मई को मतगणना संपन्न होने तक मतगणना केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में रहेगी धारा 144 लागू
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हिसार। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार मीणा ने 23 मई को मतगणना संपन्न होने तक केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मतगणना केंद्रों के अंदर कोई भी प्रत्याशी या उनका एजेंट किसी भी प्रकार अस्त्र-शस्त्र या हथियार के रूप में इस्तेमाल होने सकने वाली वस्तु को नहीं ले जा सकेगा। मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी अंदर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि धारा-144 के तहत केंद्रों की 500 मीटर परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट व भारत निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही केंद्रों के समीप अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर मीडियाकर्मी भी केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। आदेशों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट केंद्र के अंदर किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, द्रव्य केमिकल, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पेन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तथा सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं ताकि मतगणना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
हलकावार यहां होगी मतगणना
उचाना - एचएयू स्थित गिरी सेंटर
आदमपुर - महाबीर स्टेडियम का कुश्ती हॉल (पूर्वी विंग)
उकलाना - महाबीर स्टेडियम का जूडो हॉल
नारनौंद - महाबीर स्टेडियम का फैसिलिटेशन सेंटर
हांसी - महाबीर स्टेडियम का बॉक्सिंग हॉल
बरवाला - पंचायत भवन का सिल्वर जुबली हॉल
हिसार - महाबीर स्टेडियम का कुश्ती हॉल (पश्चिमी विंग)
नलवा - पंचायत भवन सिल्वर जुबली हॉल का (पश्चिमी विंग)
बवानी - एचएयू स्थित गिरी स्टेडियम
पोस्टल बैलेट - महाबीर स्टेडियम का योग हॉल
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उन्होंने बताया कि धारा-144 के तहत केंद्रों की 500 मीटर परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी, उनके एजेंट व भारत निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी या एआरओ द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही केंद्रों के समीप अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रह सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर मीडियाकर्मी भी केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। आदेशों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट केंद्र के अंदर किसी प्रकार के शस्त्र, हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, द्रव्य केमिकल, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, बेल्ट, चाबी का छल्ला, पेन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तथा सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं ताकि मतगणना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
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हलकावार यहां होगी मतगणना
उचाना - एचएयू स्थित गिरी सेंटर
आदमपुर - महाबीर स्टेडियम का कुश्ती हॉल (पूर्वी विंग)
उकलाना - महाबीर स्टेडियम का जूडो हॉल
नारनौंद - महाबीर स्टेडियम का फैसिलिटेशन सेंटर
हांसी - महाबीर स्टेडियम का बॉक्सिंग हॉल
बरवाला - पंचायत भवन का सिल्वर जुबली हॉल
हिसार - महाबीर स्टेडियम का कुश्ती हॉल (पश्चिमी विंग)
नलवा - पंचायत भवन सिल्वर जुबली हॉल का (पश्चिमी विंग)
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