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उपभोक्ता फोरम के ग्लोबल स्पेस के खिलाफ दो बड़े फैसले, कंपनी पर जुर्माना, उपभोक्ताओं को राहत

Sat, 16 Feb 2019 01:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 16 Feb 2019 01:00 AM IST
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उपभोक्ता फोरम के ग्लोबल स्पेस के खिलाफ दो बड़े फैसले, कंपनी पर जुर्माना, उपभोक्ताओं को राहत
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। हाउसिंग सोसायटी की एक कंपनी ग्लोबल स्पेस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने दो बड़े फैसले सुनाए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए फोरम ने कंपनी को प्लॉट पर कब्जा देने की नई तारीख देने, दोनों शिकायतकर्ताओं को 10-10 हजार रुपये हर्जाना देने और कॉलोनी कंप्लीट नहीं होने तक मेंटेनेंस व होल्डिंग चार्ज न वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एक उपभोक्ता को मेंटेनेंस व होल्डिंग चार्ज रिफंड करने के भी आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार दिल्ली की डेफोडिल्स बिल्डकोन हिसार के दिल्ली बाईपास रोड पर ग्लोबल के नाम से हाउसिंग सोसायटी बना रही है। इस कॉलोनी में कंपनी ने बिजली, पानी, सीवरेज या स्ट्रीट लाइटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं दिए बिना उपभोक्ताओं को प्लॉटों की पजेशन (कब्जा) दे दी। इस पर उपभोक्ताओं ने एतराज जताया, लेकिन कंपनी ने उनकी नहीं सुनी तो दो उपभोक्ताओं ने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया।
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केस नंबर-1
इसमें पीएलए निवासी संतोष बूरा पत्नी बलवंत सिंह बूरा ने ग्लोबल में एक प्लॉट बुक कराया। कंपनी ने प्लॉट का कब्जा उनको दे दिया, जबकि सुविधाएं थीं नहीं। संतोष बूरा ने उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराई। फोरम ने इस पर फैसला सुनाते हुए कंपनी को आदेश दिए, वे उपभोक्ता को सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी होने के बाद पजेशन की नई डेट देंगे। इसके अलावा कॉलोनी कंपलीट होने तक मेंटेनेंस, होल्डिंग या अन्य कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ फोरम ने कंपनी को आदेश दिए कि वह उपभोक्ता को 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में दे।
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केस नंबर-2
सेक्टर-13 निवासी विकास ने भी ग्लोबल में एक प्लॉट बुक कराया था। उन्होंने भी बिना सुविधाओं के कब्जा देने और चार्ज वसूलने संबंधी दलील फोरम के समक्ष रखी। अदालत ने उन्हें भी राहत देते हुए कंपनी को कॉलोनी कंपलीट होने तक मेंटेनेंस, होल्डिंग या अन्य कोई चार्ज नहीं वसूलने के आदेश दिए। इसकेसाथ फोरम ने कंपनी को आदेश दिए कि वह उपभोक्ता को 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में दे। साथ ही कॉलोनी में सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी होने के बाद पजेशन की नई डेट देने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा फोरम ने कंपनी को आदेश दिए कि उसने उपभोक्ता से अब तक मेंटेनेंस व होल्डिंग चार्ज के रूप में जितने पैसे वसूले हैं, उसे उपभोक्ता को वापस लौटाए।
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