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निगम की सख्ती
Updated Thu, 05 Oct 2017 12:39 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
नगर निगम में जनप्रतिनिधियों के ब्लड रिलेशन से संबंधित ठेकेदारों के मामले में नया नियम लागू कर दिया है। निगम ने अब टेंडर की कंडीशन में भी ब्लड रिलेशन से संबंधित कंडीशन डाल दी है। जो भी ठेकेदार अब नए टेंडर भरेगा उसे अन्य डाक्यूमेंट्स के साथ शपथपत्र जमा करवाना होगा। जिसमें वह यह लिखकर देगा कि उसका जनप्रतिनिधि के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब जनप्रतिनिधियों के साथ ब्लड रिलेशन वाले कांट्रेक्टर ठेका नहीं ले पाएंगे। अगर उन्होंने इस तरह का मामला छिपाया भी तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया जा सकता है। साथ ही निगम भी अपनी तरफ से उसका किसी भी हालात में टेंडर होगा वह रद्द किया जा सकता है।
कई काम प्रभावित
ब्लड रिलेशन वाले कांट्रेक्टर के मामले में नगर निगम के कई काम प्रभावित हो गए हैं। कई कार्यों के ठेेकेदारों को वर्क ऑर्डर तक नहीं दिए गए हैं। जो काम रोके गए हैं उनके टेंडर रिकॉल हो सकते हैं।
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ठेकेदारों ने बदली फर्म, जमा करवाने लगे शपथ पत्र
ठेेकेदारों ने अपने नाम से बनाई फर्म बदलनी शुरू कर दी है। उन्होंने नई फर्म के हिसाब से अब शपथपत्र भी जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि एक मामले में पार्षद के भाई ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। इस मामले को लेकर दूसरे ठेकेदारों ने आपत्ति लगाई थी। उन्होंने एतराज जताया था कि अगर पार्षद का भाई को जब टेंडर वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं। हालांकि अधिकारियों ने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया।
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वर्जन
हमने अब नए नियम बना दिए हैं। टेंडर में ही हमने इस तरह की कंडीशन डाल दी है। जनप्रतिनिधियों के ब्लड रिलेशन वाले कांट्रेक्टर को किसी हालात में टेंडर नहीं दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया के दौरान ही टेंडर भरने वाले कांट्रेक्टर को अन्य डॉक्यूमेंट के साथ इस तरह से शपथपत्र देना होगा।
- विवेक गिल, एक्सईएन नगर निगम।
जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार को निगम में नहीं मिलेगा ठेका
- नगर निगम में टेंडर के लिए ठेकेदार को देना होगा शपथपत्र
- जनप्रतिनिधियों के ब्लड रिलेशन से संबंधित ठेकेदारों के मामले में नया नियम लागू
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हिसार।
नगर निगम में जनप्रतिनिधियों के ब्लड रिलेशन से संबंधित ठेकेदारों के मामले में नया नियम लागू कर दिया है। निगम ने अब टेंडर की कंडीशन में भी ब्लड रिलेशन से संबंधित कंडीशन डाल दी है। जो भी ठेकेदार अब नए टेंडर भरेगा उसे अन्य डाक्यूमेंट्स के साथ शपथपत्र जमा करवाना होगा। जिसमें वह यह लिखकर देगा कि उसका जनप्रतिनिधि के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब जनप्रतिनिधियों के साथ ब्लड रिलेशन वाले कांट्रेक्टर ठेका नहीं ले पाएंगे। अगर उन्होंने इस तरह का मामला छिपाया भी तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया जा सकता है। साथ ही निगम भी अपनी तरफ से उसका किसी भी हालात में टेंडर होगा वह रद्द किया जा सकता है।
कई काम प्रभावित
ब्लड रिलेशन वाले कांट्रेक्टर के मामले में नगर निगम के कई काम प्रभावित हो गए हैं। कई कार्यों के ठेेकेदारों को वर्क ऑर्डर तक नहीं दिए गए हैं। जो काम रोके गए हैं उनके टेंडर रिकॉल हो सकते हैं।
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ठेकेदारों ने बदली फर्म, जमा करवाने लगे शपथ पत्र
ठेेकेदारों ने अपने नाम से बनाई फर्म बदलनी शुरू कर दी है। उन्होंने नई फर्म के हिसाब से अब शपथपत्र भी जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि एक मामले में पार्षद के भाई ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। इस मामले को लेकर दूसरे ठेकेदारों ने आपत्ति लगाई थी। उन्होंने एतराज जताया था कि अगर पार्षद का भाई को जब टेंडर वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं। हालांकि अधिकारियों ने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया।
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हमने अब नए नियम बना दिए हैं। टेंडर में ही हमने इस तरह की कंडीशन डाल दी है। जनप्रतिनिधियों के ब्लड रिलेशन वाले कांट्रेक्टर को किसी हालात में टेंडर नहीं दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया के दौरान ही टेंडर भरने वाले कांट्रेक्टर को अन्य डॉक्यूमेंट के साथ इस तरह से शपथपत्र देना होगा।
- विवेक गिल, एक्सईएन नगर निगम।
जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार को निगम में नहीं मिलेगा ठेका
- नगर निगम में टेंडर के लिए ठेकेदार को देना होगा शपथपत्र
- जनप्रतिनिधियों के ब्लड रिलेशन से संबंधित ठेकेदारों के मामले में नया नियम लागू