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Hisar News: छीना-झपटी के दोषी को 10 साल की सजा
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने छीना-झपटी के मामले में दोषी ढाणी शोभा निवासी विकास को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सामान उठाकर भागते समय पीछा करने के दौरान दोषी ने दो लोगों पर चाकू से वार भी किया था। अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में उसे सात साल की सजा और 36500 रुपये का जुर्माना लगाया है। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। इस संबंध में 16 अगस्त 2020 को रामलाल कॉलोनी हांसी वासी लक्की ने शहर थाना हांसी ने हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना हांसी पुलिस को दी गई शिकायत में हांसी के रामलाल कॉलोनी निवासी लक्की ने बताया था कि वह हांसी में कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है। उसके साथ हनुमान कॉलोनी निवासी चंद्रभान काम करता है। 16 अगस्त 2020 को दुकान संचालक मनोज कुमार के साथ बैठे थे। दोपहर करीब दो बजे एक युवक दुकान पर आया। उसने तीन पेंट और तीन शर्ट खरीदी। खरीदारी करने के बाद युवक से रुपये मांगे तो वह दुकान से फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पीछा किया तो हलवाई वाली गली में आरोपी ने चाकू निकाला और उसके कंधे व कूल्हे पर चाकू से वार कर दिया। इसके अलावा मनोज के पेट में चाकू घोंप फरार हो गया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।
सिर में तेजधार हथियार से वार कर व्यक्ति की हत्या करने वाले दो दोषी करार
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने हत्या के मामले में अनिल और मंजीत को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को 30 मार्च को सजा सुनाएगी। इस संबंध में नारनौंद थाना पुलिस ने एक जून 2021 को अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार नारनौंद थाना में दिए गए बयान में भैणी अमीरपुर के रहने वाले रमेश ने बताया था कि 31 मई की शाम को उसका भाई सुखबीर किसी काम से बाहर गया था। अगले दिन सुबह साढ़े आठ बजे गांव के सुल्तान ने बताया कि उसके खेत में बने कोठे के पास सुखबीर मृत पड़ा है उसके सिर से खून बह रहा है। पता चलने पर परिजनों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा तो भाई के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया हुआ था। रमेश का कहना था कि किसी अज्ञात ने तेजधार हथियार से वार कर भाई की हत्या की है। उस समय नारनौंद थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने अनिल और मंजीत को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उक्त मामले में उन्हें दोषी करार दिया है।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार शहर थाना हांसी पुलिस को दी गई शिकायत में हांसी के रामलाल कॉलोनी निवासी लक्की ने बताया था कि वह हांसी में कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है। उसके साथ हनुमान कॉलोनी निवासी चंद्रभान काम करता है। 16 अगस्त 2020 को दुकान संचालक मनोज कुमार के साथ बैठे थे। दोपहर करीब दो बजे एक युवक दुकान पर आया। उसने तीन पेंट और तीन शर्ट खरीदी। खरीदारी करने के बाद युवक से रुपये मांगे तो वह दुकान से फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पीछा किया तो हलवाई वाली गली में आरोपी ने चाकू निकाला और उसके कंधे व कूल्हे पर चाकू से वार कर दिया। इसके अलावा मनोज के पेट में चाकू घोंप फरार हो गया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।
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सिर में तेजधार हथियार से वार कर व्यक्ति की हत्या करने वाले दो दोषी करार
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने हत्या के मामले में अनिल और मंजीत को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को 30 मार्च को सजा सुनाएगी। इस संबंध में नारनौंद थाना पुलिस ने एक जून 2021 को अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार नारनौंद थाना में दिए गए बयान में भैणी अमीरपुर के रहने वाले रमेश ने बताया था कि 31 मई की शाम को उसका भाई सुखबीर किसी काम से बाहर गया था। अगले दिन सुबह साढ़े आठ बजे गांव के सुल्तान ने बताया कि उसके खेत में बने कोठे के पास सुखबीर मृत पड़ा है उसके सिर से खून बह रहा है। पता चलने पर परिजनों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा तो भाई के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया हुआ था। रमेश का कहना था कि किसी अज्ञात ने तेजधार हथियार से वार कर भाई की हत्या की है। उस समय नारनौंद थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने अनिल और मंजीत को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उक्त मामले में उन्हें दोषी करार दिया है।