फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   10 years imprisonment and fine for raping and luring a minor from home

फतेहाबाद: नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल कैद व जुर्माना

Wed, 30 Mar 2022 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 30 Mar 2022 12:45 AM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है।

विज्ञापन
10 years imprisonment and fine for raping and luring a minor from home
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फतेहाबाद में नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी युवक को दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है।

विज्ञापन


मामले के मुताबिक रतिया शहर पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर 19 नवंबर 2020 को रतिया निवासी आरोपी युवक जगदीप उर्फ गुरदिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी साढ़े 16 साल की बेटी को आरोपी जगदीप उर्फ गुरदिता अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने ही दोनों को बरामद कर लिया।

विज्ञापन

 

इसके बाद पीड़िता ने बयान में कहा कि वह रात को बिना किसी को बताए घर से दोषी के साथ चली गई थी। उसकी दोषी से करीब साढ़े तीन माह से बातचीत हो रही थी। 10 नवंबर को वह अपने घर सोई हुई थी। इस दौरान दोषी युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ पठानकोट ले गया। यहां उसने कई बार उससे दुष्कर्म किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जगदीप उर्फ गुरदिता को पॉक्सो एक्ट की धारा छह की बजाय धारा चार के तहत दोषी माना और उसे 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


 

अदालत ने आरोपी को धारा 366ए के तहत तीन साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 450 के तहत तीन साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed