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पेट्रोल पंप लूट मामले में दोषियों को 10-10 वर्ष कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 12:53 AM IST
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10-10 years imprisonment for the culprits in the petrol pump robbery case
हिसार। सदर थाने में 28 दिसंबर 2017 को दर्ज पेट्रोल पंप लूटपाट मामले में एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रावतखेड़ा निवासी रवि उर्फ स्टार, अनिल उर्फ छत्रपाल और गंगवा निवासी चंद्रमोहन को 9 अगस्त को दोषी करार दिया था।
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मामले के संबंध में सदर थाना पुलिस ने न्योलीकलां निवासी रमेश कुमार की शिकायत पर धारा 392, 397 व 25 के तहत केस दर्ज किया था। रमेश ने बताया था कि उसने न्योलीकलां गांव के रोड पर ही न्योलीकलां किसान सेवा केंद्र के नाम से पेट्रोल पंप खोल रखा है। पेट्रोल पंप खानपुर निवासी कुलदीप और डाटा निवासी नरेश को सेल्समैन रखा था। उस दिन कुलदीप व नरेश के साथ वह भी पंप पर मौजूद था और तीनों कमरे में खाना खा रहे थे। तब कमरे के बाहर बाइक सवार तीन नकाबपोश युवक आए और कुलदीप को पिस्तौल दिखा कर तेल की बिक्री के करीब 2500 रुपये ले लिए और कैश मांगने लगे। एक युवक ने नरेश के कंधे में गोली मार दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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पोक्सो एक्ट मामला : दो दोषी को पांच-पांच साल कैद की सजा
हिसार। आजाद नगर थाने में 16 दिसंबर 2019 को धारा 354ए, 34 व 12 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बुधवार को अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पनिहार चक गांव निवासी मोनू और रामनिवास ने अगर जुर्माना नहीं भरा तो तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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मामले में जिले के एक गांव निवासी 16 वर्षीय 8वीं कक्षा की छात्रा की शिकायत पर आजाद नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया था कि 16 दिसंबर 2019 की दोपहर करीब दो बजे वह अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। इसी दौरान मोनू ने पीछे से आकर उसका मुंह दबा दिया और खींचकर कमरे में ले गया। वहां रामनिवास पहले से मौजूद था। दोनों ने उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
आईटी एक्ट व छेड़छाड़ मामले में दो दोषी करार
महिला थाने में सात मार्च 2018 को आईटी एक्ट व छेड़छाड़ के तहत दर्ज मामले में एडीजे रेनू राणा की अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी संत नगर की उपकार कॉलोनी निवासी चंद्रमोहन उर्फ चंदू और नरवाना के हनुमान नगर निवासी बलविंद्र सिंह को 16 अगस्त सजा सुनाई जाएगी।

मामले के संबंध में महिला थाने में दी शिकायत में शहर निवासी युवती ने बताया था कि आरोपी चंद्रमोहन उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है। आरोप था कि चंद्रमोहन ने उसका पर्सनल डाटा चोरी किया और फेसबुक व व्हाट्सएप पर उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। ब्यूरो
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