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Fatehabad News: 20 हजार रुपये छीनने के दो दोषियों को 5-5 साल की कैद
Wed, 19 Mar 2025 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 19 Mar 2025 11:44 PM IST
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने 20 हजार रुपये से भरा थैला छीनने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल ने पैरवी की।
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि शहर पुलिस थाना में आरोपी ढ़ाणी ईस्सर निवासी प्रदीप व संदीप के खिलाफ पीड़िता आजाद नगर निवासी राजकौर की शिकायत पर शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने 29 अगस्त 2022 को आईपीसी की धारा 379ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता राजकौर ने बताया था कि वह अपनी बेटी निशा के साथ के साथ जा रही थी जब वह बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहाबाद के पास पहुंचे तो उसके हाथ में एक थैला था। जिसमें 20 हजार रुपये थे। दो युवक एक मोटरसाइकिल पर आए और मेरे हाथ से थैले को छीनकर भाग गए।
उसके शोर मचाने पर राहगीरों ने एक युवक को थैले सहित पकड़ लिया। जबकि दूसरा भाग गया। पुलिस हिरासत में पकड़े गए युवक प्रदीप ने बताया कि वह फर्नीचर का काम करता है और गलत संगत के चलते वह चिट्टे का नशा करने लगा। उसने अपने दोस्त संदीप के साथ एक बाबा के कहने पर सट्टे पर पैसे लगा दिए लेकिन सट्टा नहीं आया। उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया। उसने कर्ज उतारने के लिए अपने दोस्त संदीप के साथ वारदात की साजिश रची। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी प्रदीप व संदीप को आईपीसी की धारा 379ए व 34 के तहत दोषी करार दिया था।
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जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि शहर पुलिस थाना में आरोपी ढ़ाणी ईस्सर निवासी प्रदीप व संदीप के खिलाफ पीड़िता आजाद नगर निवासी राजकौर की शिकायत पर शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने 29 अगस्त 2022 को आईपीसी की धारा 379ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता राजकौर ने बताया था कि वह अपनी बेटी निशा के साथ के साथ जा रही थी जब वह बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहाबाद के पास पहुंचे तो उसके हाथ में एक थैला था। जिसमें 20 हजार रुपये थे। दो युवक एक मोटरसाइकिल पर आए और मेरे हाथ से थैले को छीनकर भाग गए।
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उसके शोर मचाने पर राहगीरों ने एक युवक को थैले सहित पकड़ लिया। जबकि दूसरा भाग गया। पुलिस हिरासत में पकड़े गए युवक प्रदीप ने बताया कि वह फर्नीचर का काम करता है और गलत संगत के चलते वह चिट्टे का नशा करने लगा। उसने अपने दोस्त संदीप के साथ एक बाबा के कहने पर सट्टे पर पैसे लगा दिए लेकिन सट्टा नहीं आया। उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया। उसने कर्ज उतारने के लिए अपने दोस्त संदीप के साथ वारदात की साजिश रची। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी प्रदीप व संदीप को आईपीसी की धारा 379ए व 34 के तहत दोषी करार दिया था।
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