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Fatehabad News: फायर कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी को तीन साल की कैद, दो युवकों को एक-एक साल की कैद

Sat, 18 Mar 2023 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 18 Mar 2023 12:05 AM IST
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Three years imprisonment for threatening to kill by firing, one year imprisonment to two youths
फतेहाबाद/। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी की अदालत ने शस्त्र अधिनियम व जान से मार देने की धमकी देने के दोषी युवक को तीन साल की कैद व छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में सह आरोपी दो युवकों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर पुलिस फतेहाबाद में आठ सितंबर 2016 को छिंद्रपाल निवासी गांव गिल्लाखेड़ा की शिकायत पर दड़बाकलां निवासी अरविंद, विनय व गिल्लाखेड़ा निवासी राहुल के खिलाफ हवाई फायर कर जान से मारने की धमकी देने व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में छिंद्रपाल ने बताया था कि तीन सितंबर 2016 को गांव के मंदिर में जागरण के दौरान आरोपियों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। जिसका फैसला भाईचारे से सात सितंबर 2016 को हो गया था, लेकिन फैसला हो जाने के दो-तीन घंटे के बाद ही गांव जाने पर आरोपी राहुल, अरविन्द व उसके साथ आए तीन-चार युवकों ने उन पर तीन फायर कर दिए और उन्हें जाति सूचक गालियां दी। आरोपियों ने उन्हें हथियार लहराते हुए गालियां निकालकर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी अरविंद, राहुल और विनय को दोषी करार दिया। अदालत ने अरविंद को तीन साल की कैद व उसके सहयोगियों राहुल और विनय को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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