फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Three years imprisonment for molestation

Fatehabad News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Sun, 16 Apr 2023 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 16 Apr 2023 12:05 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molestation
फतेहाबाद। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सविता कुमारी की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के दोषी पवन कुमार को तीन साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 15 मई 2018 को पवन कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 14 मई 2018 को वह गांव की नहर पर कपड़े धोकर लौट रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार आरोपी पवन कुमार आया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। जब उसने विरोध किया तो दोषी ने उसके कपड़े फाड़ दिए। वह भागकर अपने घर पहुंची और अपने पति को घटना की जानकारी दी। उसका पति आरोपी पवन के पास गया तो उसने उसके पति से हाथापाई की और कहा कि वह तो ऐसे ही छेड़खानी करेगा। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए दोषी पवन को तीन साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed