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Fatehabad News: भूना में आढ़ती से लूटी थी कार, तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Feb 2023 11:12 PM IST
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Three convicts sentenced to three years in jail for robbing car in Bhuna
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी याचना की अदालत ने भूना के एक आढ़ती से लूटपाट के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में भूना थाना पुलिस ने 16 मार्च 2016 को निखिल कटारिया निवासी वार्ड नंबर-दो की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ षड़यंत्र रचने व लूटपाट के आरोप में केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में निखिल कटारिया ने बताया था कि वह अनाज मंडी में आढ़त का काम करता है। उसने बताया कि वह 15 मार्च की रात को अपनी रिट्ज कार में सवार होकर कुलां रोड पर उसकी दरवाजे बनाने की फैक्टरी में गया था। उसने बताया कि जब वह रात को अपने घर की ओर जा रहा था तो एक मारुति कार में सवार कुछ लोगों ने उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। जब वह घर के पास पहुंचा तो कार चालकों ने उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ा दी और उसकी गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारा। उसने गाड़ी रोकी तो युवकों ने पिस्तौल दिखाकर उससे उसकी रिट्ज कार छीन ली और मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सुखबीर निवासी भूना, रामलखन निवासी गांव बालक जिला हिसार व दीपक निवासी मंगलपुर को काबू किया था। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की कैद व 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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