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Fatehabad News: अदालत ने डीएसपी रीडर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
Fri, 03 Apr 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 03 Apr 2026 11:42 PM IST
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भूना। ढाणी भोजराज गांव में अंतर्जातीय विवाह विवाद से जुड़े एससी/एसटी एक्ट के मामले में कथित अवैध वसूली प्रकरण में अब डीएसपी संजय बिश्नोई के रीडर दर्शन सिंह की वायरल ऑडियो का फॉरेंसिक मिलान होने के बाद अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ गई है।
विभाग के सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए भेजी गई वॉयस रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में आवाज का मिलान हो चुका है। इसे मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। एजेंसियां अब आगे की कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए दर्शन सिंह ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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विभाग के सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए भेजी गई वॉयस रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में आवाज का मिलान हो चुका है। इसे मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। एजेंसियां अब आगे की कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए दर्शन सिंह ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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