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Fatehabad News: टोहाना में घरों से कचरा उठाने वाली एजेंसी उड़ा रही एनजीटी के नियमों की धज्जियां

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Apr 2024 12:06 AM IST
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The agency that collects garbage from houses in Tohana is flouting NGT rules.
टोहाना। शहर से डोर-टू-डोर कचरा उठाने का कार्य कर रही एजेंसी को नगर परिषद द्वारा अब तक करीब पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। अब चेतावनी दी गई है कि यदि गलती नहीं सुधारी तो ठेका ही रद्द कर दिया जाएगा। नगर परिषद प्रशासन के अनुसार ठेकेदार सरकार व एनजीटी के नियमों की अवहेलना कर रहा है। परिषद अधिकारियों ने आमजन से भी आह्वान किया है कि यदि वार्ड में कचरा उठाने के लिए गाड़ी या रेहड़ी न आएं, तो इसकी सूचना नगर परिषद कार्यालय में जरूर दें।
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जानकारी के अनुसार नगर परिषद प्रशासन द्वारा सिरसा की फर्म को डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का ठेका दिया गया है। एक महीने में लगभग 16 लाख रुपये का बिल बनता है। नगर परिषद के अनुसार नवंबर माह में यह ठेका शुरू किया गया था, जिसके बाद नवंबर व दिसंबर महीने में ठेकेदार को 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा ठेकेदार द्वारा सेग्रीगेशन को भी शुरू नहीं किया गया था। जनवरी महीने में ठेकेदार को एक लाख 50 हजार रुपये, फरवरी व मार्च महीने में एक-एक लाख रुपए तथा अप्रैल महीने में जिला नगर आयुक्त की जांच के दौरान सवा लाख रुपये के जुर्माने के निर्देश दिए गए।
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वार्ड में जाती हैं 14 गाड़ियां व रिक्शा

नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार ठेकेदार द्वारा शहर के 23 वार्डों में 14 टीपर चलाई गई हैं तथा हाथ रेहड़ी भी जा रही है। इनसे लोगों के घर से कचरा उठाने का कार्य किया जाता है। नगर परिषद द्वारा हर मकान, होटल, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का जगह के अनुसार टैक्स लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के एरिया में कचरा उठाने वाले नहीं आ रहे तो इसकी सूचना नगर परिषद को दी जा सकती है। इसके लिए नगर परिषद द्वारा 9050326537 व 9813553860 नंबर जारी किया गया है।
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ये मिली कमियों तो जारी किया नोटिस

जिला नगर आयुक्त के निर्देशानुसार कुमार सौरभ व रवि कुमार ने निरीक्षण किया तो पाया कि शहर के कुछ हिस्से में डोर-टू-डोर कचरा गाड़ी नहीं जा रही तथा कुछ जगहों पर समय पर नहीं जा रही थी। वहीं घरों से कचरा गीला व सूखा अलग करके नहीं लिया जाता। सबसे बड़ी डंपिंग जगह पर कचरा मिक्स पाया गया, जो फर्म की लापरवाही दर्शाता है। यह एनजीटी व हरियाणा सरकार के नियमों की अवहेलना है। अनेक बार विभाग की जांच में आया कि कचरा उठाने वाली गाड़ी का जीपीएस खराब मिला, कुछ गाड़ियां जीपीएस के अनुसार अगले दिन कम किलोमीटर चली।


कोट

नगर परिषद प्रशासन द्वारा ठेकेदार को जारी किए नोटिस में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना की जा रही है, इसलिए 125600 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना अप्रैल माह के बिल से काटा जाएगा और दोबारा गलती मिलने पर ठेका रद्द किया जाएगा।
-अंकित वशिष्ठ, एक्सईएन, नगर परिषद टोहाना
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