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Fatehabad News: अमात्रा होटल के एसटीपी का सैंपल फेल, प्रदूषण बोर्ड की टीम ने सील किया जनरेटर
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फतेहाबाद के अमात्रा होटल के जनरेटर को सील करते हुए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी
फतेहाबाद। शहर के हिसार रोड स्थित अमात्रा होटल पार्क व्यू पर हरियाणा स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई की है। होटल में अनियमितताएं मिलने पर जनरेटर को सील कर दिया गया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम ने एसटीपी का सैंपल फेल पाने पर कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार बिजली कनेक्शन काटने के लिए भी निगम को लिखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक होटल के पास प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एनओसी है।
मामले के मुताबिक शहर के हिसार रोड स्थित अमात्रा होटल के खिलाफ हरियाणा स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को शिकायत मिली थी। अधिकारियों के अनुसार होटल संचालक को नोटिस दिया गया कि जो भी अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर किया जाए। मगर बुधवार को निरीक्षण के दौरान एसटीपी (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) का सैंपल लिया गया, जो फेल मिला। इसके चलते जनरेटर यानि डीजी सेट को सील किया गया। बिजली निगम को भी होटल के कनेक्शन काटने के लिए प्रदूषण बोर्ड पत्र लिखेगा।
बिना एनओसी चल रहे सभी होटलों पर होगी कार्रवाई
शहर के हिसार रोड स्थित अमात्रा होटल का निरीक्षण किया गया। प्रदूषण के लिए तय मापदंडों को पूरा न करने पर कार्रवाई की गई है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार होटल, बैंक्वेट हॉल को प्रदूषण विभाग से एनओसी लेनी होती है। अगर कोई भी एनओसी नहीं लेता है और मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- दीपक कुमार, साइंटिस्ट-बी, हरियाणा स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड
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मामले के मुताबिक शहर के हिसार रोड स्थित अमात्रा होटल के खिलाफ हरियाणा स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को शिकायत मिली थी। अधिकारियों के अनुसार होटल संचालक को नोटिस दिया गया कि जो भी अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर किया जाए। मगर बुधवार को निरीक्षण के दौरान एसटीपी (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) का सैंपल लिया गया, जो फेल मिला। इसके चलते जनरेटर यानि डीजी सेट को सील किया गया। बिजली निगम को भी होटल के कनेक्शन काटने के लिए प्रदूषण बोर्ड पत्र लिखेगा।
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बिना एनओसी चल रहे सभी होटलों पर होगी कार्रवाई
शहर के हिसार रोड स्थित अमात्रा होटल का निरीक्षण किया गया। प्रदूषण के लिए तय मापदंडों को पूरा न करने पर कार्रवाई की गई है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार होटल, बैंक्वेट हॉल को प्रदूषण विभाग से एनओसी लेनी होती है। अगर कोई भी एनओसी नहीं लेता है और मापदंडों को पूरा नहीं करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- दीपक कुमार, साइंटिस्ट-बी, हरियाणा स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड