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Fatehabad News: मारपीट के छह दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Dec 2022 11:38 PM IST
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Six sentenced to three years in jail
फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने बलजीत पर हमले के मामले में छह हमलावरों को तीन-तीन साल की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहाबाद शहर पुलिस ने ढाणी ईस्सर निवासी बलजीत सिंह की शिकायत पर कृष्ण, निवासी धौलू, सुनील व संजय निवासी ढाणी ईस्सर, नवदीप उर्फ जोली निवासी निवासी ढाणी मियांखां, विकास उर्फ विक्की निवासी भोड़ियाखेड़ा व पंकज निवासी ढाणी बीजा लांबा के खिलाफ 22 अप्रैल 2017 को मारपीट करने व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में बलजीत ने बताया था कि करीब एक साल पहले उसके ताऊ के लड़के की संजय आदि से लड़ाई हो गई थी और वह इस मामले में गवाह था। 21 अप्रैल 2017 को वह फतेहाबाद की अनाज मंडी में गेहूं बेचकर गांव जा रहा था। रास्ते में उक्त लोग जबरन उसके ट्रैक्टर पर चढ़ गए और पिस्तौल दिखाकर उसका ट्रैक्टर बंद कर दिया। इसके बाद उक्त लोगों ने उससे मारपीट की। अदालत ने दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद सभी को दोषी मानते हुए उनको तीन-तीन साल की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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