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नशे की गोलियां रखने के दोषियों को 14-14 साल की कैद

Tue, 19 Nov 2019 11:06 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 19 Nov 2019 11:06 PM IST
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Sentenced to 14-14 years for convicts oe drug addiction
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने बिना परमिट और लाइसेंस के भारी मात्रा में नशे की गोलियां रखने के तीन दोषियों को 14-14 साल की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी मुताबिक शहर पुलिस थाना टोहाना ने 4 अक्तूबर 2016 को टोहाना के रामनगर निवासी संजीव कुमार, सतीश कुमार और करनाल के रावार निवासी बलविंद्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 21 सी के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस पार्टी टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर स्थित ब्रिज भाखड़ा कैनाल पर पेट्रोलिंग कर रही थी तो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को बैग सहित काबू किया। बैग में 1 लाख 40 हजार नशे की गोलियां भरी हुई थी। पुलिस ने जब उक्त युवकों से इन गोलियों का परमिट व लाइसेंस मांगा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। आरोपियों को अदालत ने 16 नवंबर को दोषी करार दिया था।
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