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Fatehabad News: ओवरब्रिज पर लगे पोस्टर वाहन चालकों के लिए बने खतरा

Sat, 28 Feb 2026 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 28 Feb 2026 11:25 PM IST
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Posters on overbridges pose a threat to motorists
फतेहाबाद। रतिया और भूना ओवरब्रिज पर इन दिनों अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों की भरमार देखने को मिल रही है, जो न केवल शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं बल्कि वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर रहे हैं। तेज रफ्तार से गुजरते वाहन चालकों का ध्यान इन चमकीले और बड़े-बड़े बैनरों पर जाता है, जिससे सड़क से नजर हटने का जोखिम बढ़ जाता है।
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स्थानीय नागरिक हरदीप, अमित, दिलजीत और रामचंद्र ने बताया कि मोड़ या ढलान पर लगे बैनर सामने से आने वाले वाहनों को देखने में बाधा डालते हैं। कई बार हवा के तेज झोंकों से ये बैनर उखड़कर दोपहिया वाहन चालकों के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना होने का डर रहता है।
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लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज पर इस तरह की अवैध प्रचार सामग्री सड़कों की सुरक्षा और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग से इसे हटाने और कड़ी निगरानी रखने की मांग की है।
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प्रशासन की अनदेखी

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नियमों के मुताबिक, नेशनल हाईवे की संपत्तियों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद, रतिया और भूना रोड के इन ओवरब्रिजों पर उद्योगों, कोचिंग सेंटरों और निजी संस्थानों के पोस्टर बिना किसी डर के लगाए जा रहे हैं। न तो इन पर कार्रवाई की जा रही है और न ही इन्हें हटाने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है।

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प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर इन अवैध बैनरों को हटाना चाहिए और संबंधित विज्ञापनदाताओं पर उचित जुर्माना लगाना चाहिए। पुलों को फिर से साफ-सुथरा कर उन पर यातायात सुरक्षा संबंधी संकेत लगाने की जरूरत है, न कि निजी प्रचार सामग्री।

-रामचंद्र, स्थानीय निवासी।

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ओवरब्रिज पर लगे ये होर्डिंग्स कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे वाहन चालकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी होता हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इनको मुख्य सड़कों से हटवाना चाहिए।


-दिलजीत सिंंह, स्थानीय निवासी।



:: राष्ट्रीय राजमार्ग सरकारी संपत्ति है, ऐसे में ओवरब्रिज या पुलों पर निजी प्रचार सामग्री बिना अनुमति के लगाना अपराध है। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

-सुभाष भांभू, रेजिडेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हिसार डिवीजन।
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