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Fatehabad News: पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी के एप को कराया बंद
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फतेहाबाद। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वालों पर पुलिस सख्त रुख अपना रही है। पुलिस अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी वेबसाइट और मोबाइल एप के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने क्रिकेट सट्टे की ऑल पैनल एक्सचेंज एप को बंद करवाया है।
फतेहाबाद पुलिस ने डोमेन सेवा प्रदाता के संपर्क ईमेल के माध्यम से पत्राचार कर वेबसाइट और उससे जुड़ी सट्टेबाजी सेवाओं को तकनीकी रूप से निष्क्रिय करवा दिया है। इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य संदिग्ध अवैध सट्टा एप, वेबसाइट और एप पर खेल रहे युवाओं की पहचान की जा रही है।
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आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
उधर, क्रिकेट सट्टेबाजी में फंसाकर 15 लाख रुपये का नुकसान कराने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदू जैन की अदालत ने आरोपी भूषण नागपाल व अमित गिल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज की है।
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पुलिस को दी शिकायत में नीरू बाला ने भूषण नागपाल, अमित गिल्होत्रा, राजन ग्रोवर और साहिल सोनी पर उसके पति को सट्टेबाजी में फंसाकर 15 लाख का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस आरोपी साहिल सोनी को गिरफ्तार कर चुकी है।
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अवैध एप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा परिवेक्षण जुआ अधिनियम, 2025 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून सभी पर समान रूप से लागू है, चाहे वह संचालक हो या उपयोगकर्ता है।
- सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक
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फतेहाबाद पुलिस ने डोमेन सेवा प्रदाता के संपर्क ईमेल के माध्यम से पत्राचार कर वेबसाइट और उससे जुड़ी सट्टेबाजी सेवाओं को तकनीकी रूप से निष्क्रिय करवा दिया है। इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य संदिग्ध अवैध सट्टा एप, वेबसाइट और एप पर खेल रहे युवाओं की पहचान की जा रही है।
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आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
उधर, क्रिकेट सट्टेबाजी में फंसाकर 15 लाख रुपये का नुकसान कराने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदू जैन की अदालत ने आरोपी भूषण नागपाल व अमित गिल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज की है।
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पुलिस को दी शिकायत में नीरू बाला ने भूषण नागपाल, अमित गिल्होत्रा, राजन ग्रोवर और साहिल सोनी पर उसके पति को सट्टेबाजी में फंसाकर 15 लाख का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस आरोपी साहिल सोनी को गिरफ्तार कर चुकी है।
अवैध एप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा परिवेक्षण जुआ अधिनियम, 2025 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून सभी पर समान रूप से लागू है, चाहे वह संचालक हो या उपयोगकर्ता है।
- सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक