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किसान को तीन माह में ऋण चुकाने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 11:09 PM IST
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Order to repay the loan to the farmer in three months
फतेहाबाद। यदि किसान ने तीन माह में बैंक का बकाया लोन नहीं भरा तो बैंक किसान की गिरवी रखी वस्तु व प्रॉपर्टी बेचकर अपना लोन वसूलेगा। यह आदेश डॉ. सविता कुमारी की दीवानी अदालत ने दिए। जानकारी के मुताबिक केनरा बैंक, फतेहाबाद ब्रांच ने आरके कॉलोनी फतेहाबाद निवासी किसान प्रदीप कुमार के खिलाफ दीवानी अदालत में रिकवरी का केस दायर किया था।
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अदालत में दायर वाद में बैंक ने बताया कि किसान प्रदीप कुमार ने केसीसी के तहत साढ़े तीन लाख रुपये कृषि कार्य के लिए तथा केओआई के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली रिपेयर व बदलने के लिए चार लाख रुपये का लोन लिया था। अदालत ने वाद का फैसला करते हुए किसान प्रदीप कुमार को तीन माह में बैंक की बकाया लोन राशि 9 लाख 38 हजार 927 रुपये भरने के आदेश दिए हैं। यदि तीन माह में लोन नहीं भरा गया तो बैंक गिरवी रखी वस्तु व प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने लोन की राशि वसूल कर सकता है। यदि इससे भी बैंक की लोन की राशि पूरी न हो तो बैंक दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
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