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Fatehabad News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद, 10 लाख रुपये हर्जाना भरने के आदेश दिए

Mon, 19 Jun 2023 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 19 Jun 2023 11:10 PM IST
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One year imprisonment to the convict in check bounce case, ordered to pay Rs 10 lakh as compensation
फतेहाबाद। बैंक से लोन लेकर कर्ज चुकाने के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने एक साल की कैद व 10 लाख रुपये हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार भट्टू कलां के गांव गदली निवासी राजबीर सिंह ने एचडीएफसी बैंक से 14 जुलाई 2015 को 12 लाख 20 हजार रुपये का लोन लिया था।
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इस लोन की भरपाई के लिए राजबीर सिंह ने बैंक को नौ लाख रुपये का चेक दिया था। जिसे बैंक ने लगाया तो यह डिसऑनर हो गया। इसके बाद बार-बार राजबीर सिंह को बैंक की ओर से रिमांइडर भेजे गए, लेकिन उसने लोन राशि नहीं चुकाई। इस पर बैंक ने अपने वकील इंद्र सिहाग के माध्यम से अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी राजबीर सिंह को एक साल की कैद व 10 लाख हर्जाने के तौर पर भरने के आदेश दिए हैं।
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