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Fatehabad News: चेक बाउंस के दोषी को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Aug 2023 12:04 AM IST
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One year imprisonment for check bounce
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद व 16 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एचडीएफसी बैंक की ओर से अदालत में हरपाल सिंह निवासी हांसपुर के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया गया था। बैंक की तरफ से केस लड़ रहे वकील इंद्र सिहाग ने बताया कि हरपाल सिंह ने एचडीएफसी बैंक से 21 मई 2015 को 20 लाख रुपये का केसीसी व टर्म लोन लिया था। इसके बदले में उसने बैंक को 16 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। अदालत ने दोषी को एक साल की कैद व 16 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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