फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Man convicted of raping minor niece gets 20 years in jail

नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jul 2022 10:21 PM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping minor niece gets 20 years in jail
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने रिश्ते में लगने वाली नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी को कठोर दंड देते हुए 20 साल की कैद व साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इस मामले में जाखल थाना पुलिस ने जाखल क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की शिकायत पर 18 जुलाई 2021 को पंजाब निवासी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट, भादंसं की धारा 450 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि दोषी युवक उसकी मौसी का लड़का है। 17 जुलाई को वह किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसी दौरान युवक उनके घर आ गया। इस दौरान उसने उसकी 13 साल की बेटी को घर में अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। जब वह घर आई तो उसकी बेटी ने उसे आपबीती बताई। पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे काबू कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 450 में 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 के तहत 6 माह की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed