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Fatehabad News: 10 साल में एक बार आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा जरूरी
Wed, 21 May 2025 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 21 May 2025 11:51 PM IST
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फतेहाबाद। जिलास्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की चेयरपर्सन एवं उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशानुसार, जिलास्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 10 साल में एक बार आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है, नहीं तो आधार कार्ड को निलंबित किया जाएगा।
बैठक में पुलिस विभाग, जिला राजस्व विभाग, एलडीएम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पोस्ट ऑफिस, सीएससी और क्रिड विभाग के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से यूआईडीएआई चंडीगढ़ से सहायक प्रबंधक विवेक शर्मा ने आधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि 5 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से करवाया जाए, ताकि उनका आधार समय पर अपडेट हो सके और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
इसके अलावा उन नागरिकों को भी सूचित किया गया है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से आधार में कोई दस्तावेज अपडेट नहीं कराया है। वे नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर या यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने दस्तावेज घर बैठे ही अपडेट करवा सकते हैं। यदि समय सीमा के भीतर आधार अपडेट नहीं किया गया, तो उनका आधार निलंबित (सस्पेंड) किया जा सकता है।
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बैठक में पुलिस विभाग, जिला राजस्व विभाग, एलडीएम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पोस्ट ऑफिस, सीएससी और क्रिड विभाग के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से यूआईडीएआई चंडीगढ़ से सहायक प्रबंधक विवेक शर्मा ने आधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि 5 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से करवाया जाए, ताकि उनका आधार समय पर अपडेट हो सके और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
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इसके अलावा उन नागरिकों को भी सूचित किया गया है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से आधार में कोई दस्तावेज अपडेट नहीं कराया है। वे नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर या यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने दस्तावेज घर बैठे ही अपडेट करवा सकते हैं। यदि समय सीमा के भीतर आधार अपडेट नहीं किया गया, तो उनका आधार निलंबित (सस्पेंड) किया जा सकता है।
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