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आठ फीसदी वाहनों में आगे की सीट पर बैठे लोग नहीं लगा रहे सीट बेल्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Sep 2022 11:21 PM IST
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In eight percent of vehicles, people sitting in the front seat are not wearing seat belts
फतेहाबाद के फोरलेन पर वाहनों की जांच करते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी। - फोटो : Fatehabad
फतेहाबाद। चार पहिया वाहनों में आगे सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। सरकार गाड़ी में पीछे बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट लगाने को कह रही है। वहीं जिले में वाहन चालक और आगे बैठा यात्री सीट बेल्ट नहीं लगा रहे। जबकि बेल्ट न लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक करीब आठ फीसदी वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ चालान के अनुसार है। ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट न लगाने पर रोजाना 11 चालान काट रही है।
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बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी माह से लेकर अगस्त माह तक जिले में 31,598 चालान काटे गए है। इसमें से 2463 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर वाहन चालकों के काटे गए हैं। सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। यानी सीट बेल्ट न लगाने पर ट्रैफिक पुलिस 24,63000 रुपये जुर्माना कर चुकी है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की माने तो रोजाना सीट बेल्ट न लगाने पर 10 से 11 चालान किए जा रहे हैं। पुलिस टीम मुख्य तौर पर फोरलेन पर चालान कर रही है। फोरलेन पर लंबे रूट पर चल रहे वाहनों के चालक व यात्री भी सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। संवाद
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गाड़ी में इसलिए जरूरी है सीट बेल्ट लगाना
ट्रैफिक पुलिस के हेतराम का कहना है कि गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। ये दुर्घटना के समय कई बड़ी चोटों से बचा सकती है। तेज गति से चल रहे वाहन जब आपस में टकराते हैं तो उनमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ गिरते हैं और टकराते है। अगर सीट बेल्ट लगा रखी होगी तो यात्रियों को आगे जाने से रोकेगा। इसके अलावा गाड़ियों में लगे एयरबैग भी सीट बेल्ट लगाने पर काम करते हैं।
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कोट
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से समय-समय पर वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है। नियम तोड़ने पर वाहन चालकों के चालान भी किए जा रहे है। गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे चालक और यात्री को सीट बेल्ट पहननी चाहिए। ये दुर्घटना होने पर चोट लगने से बचाती है।
-अनूप सिंह, ट्रैफिक थाना प्रभारी
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