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Fatehabad News: बाल विवाह होने पर पंडित, धर्मशाला और फोटोग्राफर के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

Sat, 31 Jan 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 31 Jan 2026 12:13 AM IST
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In case of child marriage, action will be taken against the priest, dharamshala and photographer
बाल विवाह मुक्त फतेहाबाद के लिए बैठक लेती बाल विवाह निषेध अ​धिकारी रेखा अग्रवाल। सूचना विभाग
फतेहाबाद। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने अपनी सहयोगी कांस्टेबल सरोज, थाना प्रभारी सदर और थाना प्रभारी शहर के साथ जिले में जागरूकता गतिविधियां संचालित कीं।
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अभियान के दौरान गुरुद्वारों के ग्रंथी, पंडित, पैलेस के प्रबंधक, धर्मशाला के संचालक, कैटरिंग वाले, डीजे साउंड वाले एवं फोटोग्राफरों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि विवाह आयोजनों से पूर्व दूल्हा व दुल्हन की आयु से संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करें तथा जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर ही आयु सत्यापित करें, केवल आधार कार्ड के आधार पर आयु न मानें।
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इसके साथ ही दस्तावेजों की एक-एक प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए। आदेशों की अवहेलना करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी गई। रेखा ने बताया कि यदि किसी विवाह में वर या वधु की आयु कम पाई जाती है तो इसकी सूचना तुरंत 112, 181 या 1098 पर दें।
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उन्होंने कहा कि बाल विवाह में किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस अवसर पर सभी को बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की जानकारी भी दी गई।
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