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Fatehabad News: सीआरपीएफ की चार कंपनियां और 2000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 May 2024 02:00 AM IST
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Four companies of CRPF and 2000 policemen will handle security arrangements.
फतेहाबाद शहर में सिरसा रोड पर कार चालक से पूछताछ करती पुलिसकर्मी व पास में तैनात सीआरपीएफ जवान।
फतेहाबाद। जिले में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार बंद हो गया है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर-टू-डोर ही जनसंपर्क कर सकेंगे। मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सभी 19 प्रत्याशियों के पास मात्र 24 घंटे शेष बचे हैं। दूसरी तरफ मतदान के दिन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। जिले में 2000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ होमगार्ड की तैनाती भी रहेगी।
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जिलेभर में कुल 371 लोकेशन में स्थित 688 बूथ पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। सीआरपीएफ की चार कंपनियां अति संवेदनशील व संवेदनशील बूथों के लिए तैनात की गई है। 30 पेट्रोलिंग पार्टी ड्यूटी पर रहेंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ओवरऑल इंचार्ज डीएसपी होंगे व उनके साथ दूसरे इंचार्ज इंस्पेक्टर होंगे। जिला स्तर पर भी तीन प्लाटून कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। इसके साथ ही जिले में डायल-112 वाहन भी तैनात रहेंगे। वहीं जिले में वीरवार शाम को 6 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध शनिवार शाम 6 बजे तक रहेगा। इसी तरह थाना प्रबंधक होटल, ढाबा व धर्मशाला की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई बाहरी राजनीतिक व्यक्ति किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए यहां रुका न हो।
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4 जून तक भोड़ियाखेड़ा कॉलेज के 200 मीटर दायरे में रहेगी धारा 144
गौरतलब है कि लोकसभा आम चुनाव के लिए जिले में 25 मई को मतदान होगा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों फतेहाबाद, रतिया व टोहाना में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री भोड़ियाखेड़ा स्थित सीएमजी राजकीय महिला महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में जमा होंगी। इसलिए जिलाधीश राहुल ने भोड़ियाखेड़ा कॉलेज के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। यह आदेश मतगणना के दिन 4 जून तक प्रभावी रहेंगे। मतगणना केंद्र की 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा।
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मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में नहीं बना सकेंगे बूथ

जिलाधीश राहुल ने मतदान के दिन राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के लिए पोलिंग बूथ स्थापित करने के लिए हिदायतें निर्धारित करते हुए धारा 144 लागू की है। आदेश में कहा गया है कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में कोई बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। 200 मीटर की परिधि के बाहर उम्मीदवार व राजनीतिक दल एक पोलिंग स्टेशन पर एक ही बूथ बना सकेंगे। उस बूथ में एक टेबल व दो कुर्सी हो सकती है। धूप से बचने के लिए शामियाना या छतरी लगा सकते हैं। उम्मीदवारों को संबंधित एआरओ को इसके लिए लिखित में सूचना देनी होगी। उम्मीदवार कोई भी नाम व सिंबल मतदाता स्लीप पर अंकित नहीं कर सकेंगे।

मतदाता के साथ गोद में बच्चा जा सकेगा

मतदान के दिन बूथों पर प्रवेश करने वालों की भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। केवल मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता। जिलाधीश के अनुसार मतदान केंद्र के अंदर केवल मतदाता, पोलिंग ऑफिसर, उम्मीदवार द्वारा नियुक्त एजेंट, इलेक्शन एजेंट, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, एक मतदाता के साथ गोद में बच्चा, दिव्यांग मतदाता की सहायता के लिए सहायक मतदान केंद्रों में प्रवेश कर सकते हैं।
मतदाता पहचान पत्र न हों तो यह दस्तावेज दिखाकर करें मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल के अनुसार अगर किसी मतदाता के पास उसका मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए लगभग 12 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। मतदाता अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी पहचान पत्र, जहां कार्यरत हैं, उस प्राइवेट कंपनी की फोटो युक्त आईडी, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी की गई पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, फोटो लगाकर सत्यापित पेंशन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, एमपी-एमएलए-एमएलसी की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट का भुगतान कर सकते हैं।
कोट
मतदान के दिन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। यदि कोई अवैध तौर से मतदाता को तंग करे या धनबल-बाहुबल का प्रयोग करें तो लोग डायल 112 या संबंधित एसएचओ को तुरंत सूचना दे। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

-आस्था मोदी, एसपी, फतेहाबाद
कोट
मतदान के दिन हर मतदाता बिना किसी भय, लोभ व लालच के अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकें। 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक मतदान के दिन अपने वोट का भुगतान अवश्य करें।
-राहुल, जिला निर्वाचन अधिकारी, फतेहाबाद
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