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बेटे को शरण देने का आरोपी पूर्व एसएचओ का पिता काबू

Thu, 25 Jul 2019 12:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jul 2019 12:21 AM IST
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Former sho's father arrested for harboring son
वर्ष 2016 में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एक केस के मुख्य गवाह तत्कालीन शहर थाना के एसएचओ संदीप कुमार के पिता हिसार निवासी ताराचंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ताराचंद के खिलाफ आरोपी को शरण देने के आरोप में केस दर्ज किया था। जानकारी अनुसार लगभग तीन साल पूर्व एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्य गवाह पूर्व थाना शहर प्रभारी संदीप कुमार के पिता ताराचंद के खिलाफ शहर पुलिस ने थाना प्रभारी संजय कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था। आरोप है कि संदीप कुमार के भगौड़ा घोषित होने के बाद उसके पिता ने उसे शरण दे रखी थी जिसके चलते अभी तक आरोपी काबू नहीं हुआ है। प्राप्त
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जानकारी अनुसार एसआई संदीप कुमार वर्ष 2016 में टोहाना के शहर थाने का एसएचओ नियुक्त किया था। इसी दौरान टोहाना शहर थाने में एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें मुख्य गवाह तत्कालीन एसएचओ संदीप कुमार था। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने आदेश दिए थे कि संदीप कुमार को कोर्ट में पेश किया जाए अथवा उसे भगौड़ा घोषित किया जाए। टोहाना शहर पुलिस ने इस संबंध में संदीप कुमार के इश्तिहार भी निकाले थे जिसमें कहा गया था कि संदीप कुमार कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है जिस किसी व्यक्ति को उसके बारे में पता चले तो शहर थाना को सूचित किया जाए। संदीप का पता न चलने पर 16 जुलाई को उसे भगौड़ा घोषित करके उसके खिलाफ भादंसं की धारा 174 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में शहर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि संदीप के आरोपी होने के बावजूद उसके पिता तारांचद निवासी हिसार ने उसको शरण दी। जिस कारण वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। पुलिस ने आरोपी संदीप के पिता को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
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