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Fatehabad News: फैक्टरी संचालक की हत्या करने के दोषी पिता व दो बेटों को उम्रकैद

Mon, 11 May 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 11 May 2026 11:23 PM IST
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Father and two sons convicted of murdering factory owner get life imprisonment
फतेहाबाद। शहर के रामनिवास मोहल्ला निवासी योगेश गोस्वामी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए हत्या करने के दोषी पिता व उसके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में विनोद उर्फ विनोदी, उसके पुत्र अरुण उर्फ काकू व गुलशन उर्फ कन्नू शामिल हैं। लिफ्ट न देने की रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।
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उम्रकैद के साथ-साथ अदालत ने तीनों दोषियों पर 16,500-16,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वारदात 24 मई 2022 की रात को रामनिवास मोहल्ला में हुई थी। मृतक योगेश गोस्वामी के भाई नवीन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने 24 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी। नवीन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके भतीजे सिद्धार्थ के साथ आरोपियों ने बाजार से घर लौटते समय झगड़ा किया था। लिफ्ट न देने पर विवाद हुआ था।
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नवीन के अनुसार जब योगेश गोस्वामी, उनकी पत्नी पूनम और सिद्धार्थ उलाहना देने आरोपियों के घर जा रहे थे तो गली में ही दोषियों ने उन्हें घेर लिया। दोषियों ने लाठियों और धारदार चाकूनुमा छुरे से परिवार पर हमला बोल दिया। इस दौरान योगेश गोस्वामी पर चाकू से कई वार किए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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उसकी भाभी पूनम व भतीजे सिद्धांत को भी चोटे मारी गई थी। शोर मचने पर आरोपी मौके से भाग गए। परिजन योगेश को तुरंत नागरिक अस्पताल ले गए जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उपजिला न्यायवादी अरुण बंसल ने पैरवी की।

जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी, विनोद की माता धन्नत की अदालती कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर विनोद, उसके पुत्र अरुण व गुलशन को हत्या व अन्य धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
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