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Fatehabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 9,307 मामलों का निपटान

Sat, 09 Dec 2023 11:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 09 Dec 2023 11:06 PM IST
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Disposal of 9,307 cases in National Lok Adalat
फतेहाबाद के न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामले की सुनवाई करते न्यायाधीश।
फतेहाबाद। जिला मुख्यालय फतेहाबाद, उपमंडल रतिया और टोहाना के न्यायिक परिसरों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करवाई गई। इनमें न्यायाधीशों ने मामलों की सुनवाई कर 11,833 मामलों में से 9,307 का निपटान किया गया। कुल 5,21,13,127 रुपये की राशि जुर्माना और अवार्ड के रूप में पास की गई।
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प्री-लिटिगेशन के 9,275 मामलों में से 8,421 का निपटान किया गया, जबकि 1,67,202 रुपये की राशि जुर्माना और अवार्ड के रूप में पास की गई। इसी प्रकार से लंबित 2,558 मामलों में से 886 का निपटान किया गया जबकि 5,19,45,925 रुपये की राशि जुर्माना और अवार्ड के रूप में पास की गई।
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इन न्यायाधीशों की कोर्ट में लगी अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) नताशा शर्मा, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गौरी नारंग की कोर्ट में लोक अदालत आयोजित कर मामलों की सुनवाई की गई। इसी प्रकार से उपमंडल रतिया उपमंडल में उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बागोटिया और उपमंडल टोहाना में राजीव की कोर्ट में भी लोक अदालत आयोजित कर कई मामलों पर सुनवाई की गई।
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इन मामलों की हुई सुनवाई

इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, एनआई एक्ट 138, एमएसीटी, एआईआर, ट्रांसपोर्ट, वैवाहिक, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया, बैंक रिकवरी, राजस्व, बिजली, पानी बिल सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई।
इस लोक अदालत में न्यायाधीशों की मौजूदगी में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग से दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने कहा कि लोक अदालत एवं मध्यस्थता से आपसी विवादों का निराकरण जड़ से होता है। राजीनामे से दोनों पक्षों के बीच में विवादों का निराकरण होने से मामलों में आगे की मुकदमेबाजी को रोकता है। इससे दोनों पक्षों के धन और समय की बचत होती है।


कानूनी जानकारी और सहायता के लिए यहां करें संपर्क
व्यक्ति अपने मुकदमे के लोक अदालत में समाधान के लिए या अन्य संबंधित जानकारी के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) एवं उपमंडल विधिक सेवा समिति के चेयरमैन या अपने नजदीकी कानूनी संरक्षण एवं समर्थन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2057 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

- समप्रीत कौर, सीजेएम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद।
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